Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर वसंत विहार की झुग्गी- बस्ती पर चला बुलडोजर, NDRF और MCD की कार्रवाई
Delhi High Court: दिल्ली HC के आदेश के बाद वसंत विहार में एक झुग्गी बस्ती को ध्वस्त कर दिया. बता दें दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस झुग्गी बस्ती के विध्वंस पर रोक लगाने से मना कर दिया था
Delhi News: दिल्ली (Delhi) उच्च न्यायालय (High Court) के आदेश के बाद अधिकारियों ने शुक्रवार को वसंत विहार (Vasant Vihar) में एक झुग्गी बस्ती को ध्वस्त कर दिया. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि झुग्गी बस्ती को ध्वस्त करने का यह अभियान ‘प्रियंका गांधी शिविर’ में आयोजित किया गया था. यह शिविर कथित तौर पर लगभग तीन दशकों से अस्तित्व में था.
उन्होंने बताया, “एनडीआरएफ (National Disaster Response Force) की टीम ने एमसीडी (Municipal Corporation of Delhi) के सहयोग से इसे अंजाम दिया. अभियान आज दोपहर तक पूरा हो गया.” राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के अधिकारियों ने बताया कि वे अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं और उचित प्रक्रिया के अनुसार काम कर रहे हैं.
विध्वंस पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनडीआरएफ के मुख्यालय के निर्माण के लिए बल को आवंटित स्थल पर बनी एक झुग्गी बस्ती के विध्वंस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और यह भी निर्देश दिया था कि बस्ती को दो जून के बजाय 15 जून को गिराया जा सकता है. न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने प्रियंका गांधी शिविर के निवासियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) से याचिकाकर्ताओं की याचिका पर विचार करने के लिए कहा था कि उन्हें इस बीच एक अस्थायी आश्रय में स्थानांतरित कर दिया जाए. इस बीच, दिल्ली नगर निगम ने एक बयान में कहा कि उसने पश्चिमी दिल्ली में माता गुजरी देवी (एमजीडी) अस्पताल पास “अतिक्रमण विरोधी अभियान” चलाया.
गौरतलब है कि एनडीआरएफ द्वारा इन झुग्गी बस्ती को खाली कराने के लिए लिए वहां रहने वाले लोगों के घरों के बाहर नोटिस लगाया गया था, जिसके बाद एनडीआरएफ और एमसीडी ने कार्यवाई की.
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