Delhi Corona News: JNU में कोविड केयर सेंटर के संचालन में सुस्ती पर हाई कोर्ट ने की दिल्ली सरकार की खिंचाई, जानें क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि अदालत के बार-बार आदेश देने के बावजूद जेएनयू परिसर में एक कोविड केंद्र स्थापित करने के निर्देश का पालन नहीं किया गया.
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कोविड केयर सेंटर का संचालन करने में सुस्ती को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की है. हालांकि विश्वविद्यालय परिसर में कोविड केयर सेंटर के लिए जगह को पहले ही चिह्नित किया जा चुका है. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि यह दिल्ली सरकार की निष्क्रियता है जिसके कारण आज तक कोविड केयर सेंटर का संचालन नहीं हो पाया.
कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी
हाईकोर्ट ने कहा,"ऐसा लगता है कि अदालत के बार-बार आदेश देने के बावजूद जेएनयू परिसर में एक कोविड केंद्र स्थापित करने के निर्देश का पालन नहीं किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 (जेएनयू) ने पहले ही केंद्र स्थापित करने के लिए साबरमती छात्रावास के अंदर एक जगह निर्धारित कर दी थी, यह दिल्ली सरकार की निष्क्रियता है जिसके कारण कोविड केंद्र का संचालन आज तक नहीं हुआ."
कोविड सेंटर के लिए की गईं ये मांगे
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील को यह जानकारी प्राप्त करने के लिए समय दिया कि अदालत के निर्देशों को क्यों लागू नहीं किया गया. इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी. अदालत जेएनयू शिक्षक संघ और अन्य की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें विश्वविद्यालय के परिसर में एक प्रस्तावित कोविड देखभाल केंद्र के लिए बुनियादी ढांचा और चिकित्सा कर्मचारी उपलब्ध कराने की मांग की गई थी.
सेंटर के लिए पिछले साल दिया था आदेश
याचिकाकर्ताओं के वकील ने पहले कहा था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने साबरमती छात्रावास में एक कोविड केंद्र स्थापित करने के लिए जगह निर्धारित की है, लेकिन चिकित्सक और आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है. संक्रमण की ‘काफी अधिक’ संख्या को देखते हुए 13 मई, 2021 को अदालत ने निर्देश दिया था कि परिसर में रह रहे कोरोनो वायरस से संक्रमित लोगों के तत्काल क्वारंटीन के लिए जेएनयू में एक कोविड केयर सेंटर स्थापित किया जाए.
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