CM Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर हुई है. यह याचिका आम आदमी पार्टी से निलंबित और दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने दायर की है. संदीप कुमार को साल 2016 में कथित सीडी कांड मामले में आप ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था. इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर दो जनहित याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था.


आम आदमी पार्टी की सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वारंट जारी करने का दावा किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ईडी की ओर से आबकारी नीति में गिरफ्तारी के बाद वह दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालने में असमर्थ हो गए हैं.


अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका


न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की ओर से दायर याचिका पर 8 अप्रैल, 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ में सुनवाई की जानी है. सुल्तानपुर माजरा के पूर्व विधायक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, जेल में बंद रहते हुए, अनुच्छेद 239AA (4), 167 (बी) और (सी) और उप-धारा के प्रावधानों के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों और कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं. 




याचिका में आगे कहा गया है कि मुख्यमंत्री, जेल में रहते हुए, उपराज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 167 (सी) के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों और कार्यों का प्रयोग करने से रोकते हैं, जो दिल्ली अधिनियम, 1991 की धारा 45 (सी) के समान है और इसके लिए इस कारण भी वह पद पर बने नहीं रह सकते. 


2016 में सीडी विवाद के बाद AAP ने किया था निलंबित


याचिकाकर्ता संदीप कुमार दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण और एससी-एसटी मंत्री रह चुके हैं. साल 2019 में, लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का समर्थन करने के बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने उन्हें दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था. 2016 में, AAP ने एक 'आपत्तिजनक सीडी' पर विवाद बढ़ने के बाद संदीप कुमार को निलंबित कर दिया था, जिसमें उन्हें एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था.


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