Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) के चार दिसंबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने वार्डों के परिसीमन और उनके आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह का निपटान करते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग (SEC) द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद अदालत चुनाव पर रोक नहीं लगा सकती.
कोर्ट 15 दिसंबर को करेगा याचिकाओं पर सुनावई
बता दें कि बुधवार को वार्डों के परिसीमन और उनके आरक्षण को चुनौती देने वाली तीन याचिकाएं हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी. पीठ ने याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और केंद्र, दिल्ली सरकार और राज्य चुनाव आयोग से 15 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए याचिकाओं को सूचीबद्ध करते हुए उनका जवाब देने को कहा.
अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव पर रोक नहीं लगा सकते
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत से याचिकाओं पर सुनवाई होने तक चुनाव पर रोक लगाने का आग्रह किया, लेकिन न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद हम इस पर रोक नहीं लगा सकते.
बता दें कि इससे पहले एक कांग्रेस नेता द्वारा वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने वाली एक याचिका अदालत में दाखिल की गई थी, इस पर भी 15 दिसंबर को सुनवाई होगी. दायर याचिका में कांग्रेस नेता ने कहा का कि दायर याचिका में कहा था कि चुनाव के लिए वार्डों का बंटवारा समुदाय और धार्मिक आधार पर किया गया, जो संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है.
4 दिसंबर को होगा एमसीडी का चुनाव
एसईसी ने पिछले शुक्रवार को एमसीडी के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके अनुसार 250 नगरपालिका वार्डों के लिये एमसीडी का चुनाव 4 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 7 दिसंबर को होगी, वहीं, परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे.
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