सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई रोकने से इनकार
Satyendar Jain News: सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई निचली अदालत में चल रही है. इस पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी, सुनवाई में बड़ी बात सामने आई है.
Satyendar Jain Case: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सत्येंद्र जैन ने उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने को लेकर निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. सत्येंद्र जैन ने कहा कि मामले में ईडी की जांच अभी जारी है. सत्येंद्र जैन ने कहा कि ईडी मुझे अनरिलाइड दास्तावेज देने से मना कर रही है. उनके वकील ने कहा कि अगर हमारे पास दस्तावेज़ नहीं होंगे तो हम चार्ज फ्रेम करने पर कैसे बहस करेंगे.
पिछले महीने ही मिली थी सत्येंद्र जैन को जमानत
सत्येंद्र जैन पिछले महीने ही जमानत पर तिहाड़ से बाहर आए हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अक्टूबर को उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी. उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर बेल दी गई थी. हालांकि, उनके खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई जारी है. ईडी ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन अदालत ने कहा था कि जिन मापदंडों का इस्तेमाल मनीष सिसोदिया के केस में किया गया है. उस आधार पर सत्येंद्र जैन भी जमानत के हकदार हैं.
2017 में पहली बार हुआ था केस
सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं. उनपर शेल कंपनियां बनाने और खरीदने के आरोप हैं. अलग-अलग लोगों के नाम पर प्रॉपर्टी के खरीदने के भी आरोप लगे थे. 2017 में पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. इस संबंध में 2018 में पहली बार पूछताछ शुरू हुआ था. सीबीआई के बाद उनपर ईडी ने भी केस किया था.
ये भी पढ़ें- सावधान! गैस चैंबर में बदली दिल्ली, डेंजर लेवल पर पहुंचा एयर पॉल्यूशन, देखें 10 दिनों का AQI