पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर HC का फैसला सुरक्षित, धोखाधड़ी का आरोप
Puja Khedkar Case: पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने अग्रिम जमानत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. इस मामले में हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है.
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर अपने फैसले को सुरक्षित रखा है. पूजा खेडकर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आपराधिक केस दर्ज किया है. पूजा पर सिविल सर्विस परीक्षा में धोखाधड़ी करने, ओबीसी एवं दिव्यांग कोटे का लाभ लेने के लिए गैरकानूनी दावे करने का आरोप है.
पूजा खेडकर 2023 बैच की पूर्व आईएएस अधिकारी हैं. उन्हें यूपीएएससी परीक्षा में 822वीं रैंकिंग आई थी. इसके बावजूद वह आईएएस के लिए चुनी गई थीं. आईएएस रैंकिंग के लिए उन्होंने दिव्यांगता और ओबीसी सर्टिफिकेट दिया था. जिसपर सवाल उठ रहे हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर परीक्षा दी थी.
यूपीएससी ने रद्द कर दी थी उम्मीदवारी
विवादों के बीच केंद्र सरकार ने उन्हें प्रशासनिक सेवा से हटा दिया था. वहीं, जुलाई के महीने में यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी. इसके साथ ही उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया गया था. बताया जा रहा है कि उन्होंने 2020-21 में पूजा दिलीपराव खेडकर के नाम से परीक्षा दी थी. 2021-22 में उन्होंने ओबीसी और दिव्यांग कोटे में परीक्षा दी तब उन्होंने पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के नाम पर परीक्षा दी थी.
तय सीमा से ज्यादा अटैम्प्ट का किया था इस्तेमाल
दिव्यांग श्रेणी में अधिकतम 9 प्रयास किए जा सकते हैं लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा प्रयास किए थे. यह सारी जानकारी सामने आने के बाद पूजा के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस शुरू किया गया था. पूजा ने इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
सबसे पहले लग्जरी कार की मांग से चर्चा में आई थी पूजा
पूजा खेडकर ट्रेनिंग के दौरान भी विवादों में रही थीं. उन्होंने उस दौरान अपने लिए लग्जरी कार की मांग की थी. वहीं, पूजा की मां पर भी पुलिस के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे. यह दावा किया गया था कि पूजा ने प्राइवेट कार पर लाल और नीली बत्ती लगा रखी थी, जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंचे तो उनकी मां पुलिस पर भड़क गई.
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