Delhi News: हेयर ट्रांसप्लांट और सर्जरी को लेकर हाई कोर्ट सख्त, डॉक्टरों के लिए मेडिकल प्रोटोकॉल जरूरी
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से हेयर ट्रांसप्लांट और सर्जरी करने वाले डॉक्टरों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल प्रोटोकॉल तैयार करने को कहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सौंदर्य सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टरों के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल प्रोटोकॉल तैयार करने का आह्वान किया है. दिल्ली हाईकोर्ट के जज अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने केंद्र के साथ-साथ दिल्ली सरकार को को निर्देश दिया कि आवश्यक योग्यता के बिना और मेडिकल पर्यवेक्षण के अभाव में गैर-पेशेवर हाथों के तहत हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रियाओं वाले मशरूमिंग सैलून की जाँच की जाए. हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने जरूरी है.
कोर्ट ने कहा कि बड़े स्तर पर जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है कि इस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया या सौंदर्य सर्जरी घातक भी हो सकती है. क्योंकि अयोग्य लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जिन्हें सख्त मेडिकल पर्यवेक्षण की आवश्यकता है. यदि डॉक्टरों के मार्गदर्शन के लिए इस तरह के किसी भी मेडिकल प्रोटोकॉल की स्थापना नहीं की गई है तो अब सौंदर्य सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रियाओं को देखते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने की आवश्यकता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिया कि ऐसे सैलून के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जहां भी तकनीशियनों या अयोग्य डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट या सौंदर्य सर्जरी कर रहे हैं. कोर्ट ने यह बात तब की जब याचिकाकर्ता के भाई अतहर रशीद की मौत के मामले की जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को ट्रांसफर करने के निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर विचार कर रही थी. बता दें कि रोहिणी क्षेत्र के एक हेयर सैलून में किए गए हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के दौरान लापरवाही के कारण लगभग 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी.