Satyendar Jain Case: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले (Money Laundering Case) में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता और केजरीवाल सरकार (Kejriwal Giovernment) में मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा (Dinesh Kumar Sharma) ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी को स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.


सत्येंद्र जैन के वकील एन हरिहरन ने कहा कि मामले में कोई अपराध से अर्जित आय नहीं है और यह केवल काल्पनिक बुनियाद पर आधारित है. उन्होंने कहा, "मामले में अपराध से कोई आय अर्जित नहीं हुई है. अपराध की कोई आय सृजित नहीं हुई, जहां तक ज्यादा गंभीर अपराध का हिस्सा होने का संबंध है तो यह किसी ज्यादा गंभीर अपराध का हिस्सा नहीं है. यह सब काल्पनिक बुनियाद पर आधारित है."


सत्येंद्र जैन ने मांगी है जमानत
ईडी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जमानत याचिका के जवाब में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा. आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने 30 सितंबर 2017 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज ईडी के मामले के संबंध में जमानत मांगी है और अपनी याचिका में कहा है कि वह न तो गवाहों को प्रभावित करने और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में हैं. उन्होने कहा कि वह उड़ान जोखिम सूची में भी नहीं हैं. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्च की तरफ से अगली सुनवाई 20 दिसंबर को की जाएगी. आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं.


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