Delhi High Court On Unmanned Barricades: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी (National Capital) में सड़कों पर मानव रहित बैरिकेड्स को लेकर आई एक याचिका पर सुनवाई शुरू की. इस दौरान दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को शहर में बैरिकेड्स लगाने के संबंध में प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा. बता दें कि न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त, दिल्ली सरकार, केंद्र और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से स्थिति रिपोर्ट मांगी और मामले को 13 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्ट किया.
कोर्ट ने मामले का लिया संज्ञान
अदालत ने कहा कि ओपी गोयल द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि सड़कों पर मानव रहित नाकेबंदी का कोई उद्देश्य नहीं है. और वास्तव में बड़े पैमाने पर जनता को असुविधा और उत्पीड़न का कारण बनता है. इस तरह के बैरिकेड्स का इस्तेमाल गुमटी चलाने या गाड़ियां पार्क करने लिए भी किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार गोयल द्वारा प्रधानमंत्री को दिसंबर 2021 में लिखे गए एक पत्र के आधार पर अदालत ने खुद ही जनहित याचिका दर्ज की. गोयल को दिल्ली प्रादेशिक अग्रवाल सम्मेलन का अध्यक्ष बताया जा रहा है.
पत्र में उन्होंने कालकाजी, गोविंदपुरी और सीआर पार्क थाना क्षेत्रों में मानवरहित बैरिकेड्स लगाने के संबंध में शिकायत करते हुए कहा कि इससे यातायात का मुक्त प्रवाह बाधित होता है और जनता को परेशानी होती है.
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