Delhi High Court on DUSU Election: दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे को जारी करने पर लगी रोक जारी रहेगी. सोमवार (21 अक्टूबर) को हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले पर नाराजगी जताई. इस दौरान कोर्ट ने प्रमुख छात्र संघों के तमाम उम्मीदवारों को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया.


वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर छात्र संघ के चुनाव में करोड़ों रुपये कहां से आते हैं? आखिर कौन छात्र नेताओं को करोड़ों रुपये खर्च करने के लिए देता है? वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील प्रशांत मनचंदा के मुताबिक, कोर्ट में सुनवाई के दौरान एमसीडी ने कोर्ट को बताया कि छात्र संघ चुनाव के दौरान दिल्ली भर में सरकारी संपत्ति पर पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए.


चुनाव की वजह से नगर निगम को हुआ करोड़ों का नुकसान
वहीं चुनाव के बाद इसकी साफ सफाई और हटाने में करीब एक करोड़ रुपये का नुकसान नगर निगम को हुआ है. इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, "जब तक पूरी दिल्ली साफ नहीं हो जाती है, तब तक छात्र संघ के नतीजे पर लगी रोक जारी रहेगी." फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी.


अगले आदेश तक मतगणना पर लगी रोक
गौरतलब है कि, 27 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हुआ था, लेकिन जिस तरह से दिल्ली भर में सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए और पैसा पानी की तरह बहाया गया उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई. हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि मतदान भले ही हो जाए, लेकिन मतगणना तभी होगी जब हाई कोर्ट की अनुमति होगी.



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