(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
'जब तक यूनिवर्सिटी...', DUSU चुनाव के नतीजों की घोषणा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी, तब तक काउंटिंग पर रोक जारी रहेगी. दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है.
DUSU Election Results 2024: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) के चुनाव के दौरान यूनिवर्सिटी की दीवारों पर पोस्टर लगाने और कैंपस को गंदा करने के मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि DUSU चुनाव के नतीजों की घोषणा पर फिलहाल रोक जारी रहेगी जब तक यूनिवर्सिटी की दीवारों और दिल्ली की बाकी जगहों पर लगे पोस्टर, बैनर, ग्रैफिटी से साफ नहीं किया जाता.
हाई कोर्ट ने छात्रों को लगाई फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों को फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपके प्रति नरम हैं क्योंकि आप सब छात्र हैं वरना हम आपके खिलाफ FIR का आदेश दे भी सकते थे. आप युवा हैं इसलिए हम आपको एक और मौका दे रहें हैं. HC ने कहा कि आपको किसने हक दिया कि आप पब्लिक प्रोपर्टी को गंदा कर सकते हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSU चुनाव के उम्मीदवारों से यूनिवर्सिटी से पोस्टर बैनर हटाने और यूनिवर्सिटी की सफाई और दुबारा पेंट करने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी उम्मीदवारों से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी, तब तक काउंटिंग पर रोक जारी रहेगी. दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ने के लिए ही एडमिशन लेने पर भी हैरानी जताई. DUSU चुनाव के उम्मीदवारों को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया कि वह भविष्य में छात्र संघ चुनाव के दौरान दीवारों पर पोस्टर नहीं लगाएंगे.
हाई कोर्ट ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ऋषभ चौधरी से कहा हमने आपने बहुत से पोस्टर देखे, आपने महंगी कारों का इस्तेमाल किया, आप छात्रों के लिए रोल मॉडल है, आपके समर्थकों के द्वारा हाई वे को बंद किया गया, आपको जाकर कैंपस को साफ करना होगा. पूरी यूनिवर्सिटी को गंदा कर दिया गया.
हाई कोर्ट ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रौनक खत्री से कहा आप कैंपस लॉ सेंटर को पेंट करिए, वहां पर अभी भी गंदगी है, दीवार पर गोंद चिपकी हुई है.
DUSU चुनाव प्रचार के दौरान हाईवे को बंद करने और सड़क पर ड्रिफ्टिंग करने और रोड एक्सीडेंट से जुड़े वीडियो हाई कोर्ट में चलाए गए. छात्र संघ चुनाव के उम्मीदवार ऋषभ चौधरी द्वारा एक प्रोफेसर से मारपीट करने का वीडियो भी कोर्ट में चलाया. प्रचार के दौरान उम्मीदवारों द्वारा टैक्टर के इस्तेमाल का वीडियो भी हाई कोर्ट को दिखाया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि कैंपस को पूरी तरह साफ करने में कितना समय लगेगा. दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार रौनक खत्री, ऋषभ चौधरी, लोकेश चौधरी, यश नडाल, राहुल सिंह डेडा, अमन कपासिया, दीपिका झा, शिवम मौर्या, हिमांशु नागर, आर्यन मान, ऋषिराज सिंह, राहुल झांसला, प्रियांशु चौधरी कोर्ट में पेश हुए.
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