Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High court) ने मुखर्जी नगर आग (Mukherjee Nagar fire ) की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी कर दिया है. हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर सभी एजेंसियों से जवाब दाखिल करने को कहा है. न्यायालय ने दिल्ली अग्निशमन सेवा को अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किए गए या नहीं, इसकी जांच करने के भी निर्देश दिए हैं. 


बता दें कि ​दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में गुरुवार यानी 15 जून को एक कोचिंग सेंटर में भयानक आग की घटना सामने आई थी. इस घटना की चपेट में आये 61 लोगों को इलाज के लिए 3 अस्पतालों में भर्ती कराया गया था. इनमें से 50 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. शेष छात्रों का इलाज जारी है. घटनास्थल का जिला क्राइम टीम ने मौका मुआयना किया और फोटोग्राफी कराई. दिल्ली स्थित एफएसएल रोहिणी की फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया. घटना के समय विभिन्न कोचिंग सेंटरों के लगभग 200 से 250 छात्र कक्षाओं में भाग ले रहे थे. प्राथमिक जांच में पता चला है कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगे बिजली के मीटर में आग लगी थी. 



हादसे की जांच में जुटी पुलिस


इस मामले में थाना मुखर्जी नगर में आईपीसी की धारा 336, 337, 338, 120बी और 34 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच की जांच कर रही है. दिल्ली पुलिस की टीम इस घटना हर पहलू से जांच में जुटी है. अभी थाना पुलिस ने घटना के कारणों का खुलासा नहीं किया है. इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली फायर विभाग, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी कर 14 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा. 


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