Delhi News: सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर वकीलों से मुलाकात का अतिरिक्त समय मांगा है. इस याचिका पर हाई कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई जस्टिस नीना बंसल कृष्णा करेंगी. केजरीवाल ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें वकीलों से सप्ताह में दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त मुलाकात की उनकी मांग को खारिज कर दिया था.


सीएम केजरीवाल को फिलहाल सप्ताह में दो बार वकीलों से बातचीत की इजाजत है. निचली अदालत में केजरीवाल ने कहा कि वह देशभर में करीब 30 मामलों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के तहत उन्हें वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो अतिरिक्त मुलाकात की जरूरत है. निचली अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके वकील कोर्ट को यह बताने में नाकाम रहे हैं कि वह किस तरह दो अतिरिक्त मुलाकात के योग्य हैं. 


केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती
वहीं एक अन्य याचिका में सीएम केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा उन्हें आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किए जाने को चुनौती दी है और जमानत की मांग की है. दोनों ही याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित हैं. आम आदमी पार्टी के संयोजक को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. जहां वह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की न्यायिक हिरासत में हैं.


ईडी के बाद सीबीआई ने किया है अरेस्ट
अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उन्हें 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग केस में निचली अदालत से जमानत मिल गई थी. हालांकि निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने आबकारी नीति में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और 2022 की इस पॉलिसी को निरस्त कर दिया गया था. सीबीआई और ईडी के मुताबिक आबकारी नीति में बदलाव कर अनियमितता की गई है और लाइसेंस होल्डर्स को बेवजह फायदा पहुंचाया गया है.


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