Delhi High Court on Juhi Chawla 5G Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह अभिनेता-पर्यावरणविद् जूही चावला की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 5जी वायरलेस नेटवर्क की स्थापना के खिलाफ दायर एक मुकदमे को खारिज कर दिया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका की सुनवाई 25 जनवरी को होगी.  न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले को 25 जनवरी, 2022 के लिए स्थगित कर दिया और कहा कि मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है.


25 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई
 मामले में जूही चावला के ओर से पेश की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अदालत से छुट्टी के बाद मामले को रखने को कहा. जूही चावला ने अपनी अपील में कहा कि एकल पीठ का मुकदमा खारिज करने का आदेश कानून में खराब है. क्योंकि एक मुकदमे को अदालत द्वारा एक मुकदमे के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति मिलने के बाद ही खारिज किया जा सकता है.


एकल पीठ में खारिज हो चुकी है जूही चावला की याचिका
बता दें जूही चावला ने देश में 5जी वायरस नेटवर्क स्थापित किए जाने के खिलाफ 31 मई को दिल्ली हाई  कोर्ट का रुख किया था और लोगों, जानवरों और वनस्पति, जीवों पर रेडिएशन से पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े मुद्दे उठाए थे. दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला और सह याचिकाकर्ताओं सामाजिक कार्यकर्ता वीरेश मलिक और टीना वचानी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका को 'दोषपूर्ण' व 'कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध' करार दिया था. साथ ही अदालत ने कहा था कि याचिका 'चर्चा में आने' के लिए दाखिल की गई.


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