Delhi News: पंजाब के लुधियाना में दर्ज एक रेप के मामले का मुख्य आरोपी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की हिरासत से फरार हो गया. आरोपी की पहचान फतेहगढ़ साहिब निवासी अमनदीप सिंह के रूप में हुई है, जो 20 दिसंबर 2023 को बहरीन से दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर उतरा था. उसके उतरते ही आव्रजन अधिकारियों ने उसे रोक लिया. आब्रजन अधिकारियों ने लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के मुताबिक उसे अपने कब्जे में लेकर सीआईएसएफ को सौंप दिया.
दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर आब्रजन अधिकारियों ने उसे अपने कब्जे में लेने के बाद हवाई अड्डे पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों को सौंप दिया था। आरोपी अप्रैल 2020 से फरार चल रहा था. आब्रजन अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन रेप के आरोपी अमनदीप सिंह ने सीआईएसएफ स्टाफ की कमजोरी का फायदा उठाते हुए कुछ ही पल में उनके हिरासत से भाग गया. कुछ ही पल में रेप आरोपी सीआईएसएफ की पहुंच से इतना दूर हो गया कि कि अभी तक सीआईएसएफ उसकी पहुंच से दूर हैं. दिल्ली पुलिस व अन्य एजेंसियां भी आरोपी को ढूंढने में जुटी है, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं चल सका. दूसरी तरफ सीआईएसआई की ओर से इस बाबत अभी कोई बयान नहीं जारी किया गया है.
अमनदीप के खिलाफ सिटी थाने में दर्ज है रेप का केस
अमनदीप के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कहा गया है, “20 दिसंबर 2023 को अमनदीप सिंह के नाम पर जारी आपातकालीन प्रमाणपत्र वाला एक यात्री उड़ान संख्या एआई-940 से बहरीन से आईजीआई हवाई अड्डे पर आया था जिसे आउटगोइंग शिफ्ट-बी द्वारा हमें सौंपा गया था. यात्री के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी था, जो पंजाब के लुधियाना के सिटी खन्ना थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) के तहत 7 अप्रैल 2020 के मामले में वांछित था.
रेप के आरोपी के खिलाफ तलाशी अभियान तेज
अमनदीप सिंह ड्यूटी पर सीआईएसएफ कर्मचारियों की हिरासत में थे. जब 20 दिसंबर को सुबह लगभग 10 बजे जब सीआईएसएफ गार्ड वॉशरूम के लिए गया, तो वह काउंटर नंबर 33 गेट (भारतीय पक्ष) कूदकर अवैध रूप से आगमन आव्रजन क्षेत्र से बाहर निकल गया. एफआईआर में कहा गया है कि यात्री ने आगमन आप्रवासन क्षेत्र से अवैध रूप से भागकर भारतीय आप्रवासन को धोखा दिया, उसके खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है.
सिंह के खिलाफ आईजीआई हवाईअड्डे पर आईपीसी की धारा 224 (किसी व्यक्ति द्वारा उसकी वैध गिरफ्तारी का विरोध या बाधा डालना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.