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Widow Daughter Marriage Scheme: जानिए क्या है दिल्ली विधवा बेटी विवाह योजना, जिसमें शादी के वक्त सरकार देगी बेटियों का आर्थिक मदद
Delhi News: दिल्ली सरकार सरकार ने बेटियों के खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना शुरू की है. इसमें बेटियों को शादी के वक्आत सरकार आर्थिक मदद देगी.
Delhi Widow Daughter Marriage Scheme: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बेटी की शादी करना बेहद मुश्किल होता है. इसलिए दिल्ली सरकार ने बेटियों को खुशहाल वैवाहिक जीवन प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार ने गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना की शुरुआत की है. इसका उद्देश्य केवल बालिकाओं को उनकी शादी के लिए 30,000 रुपए की मदद करना है. जिससे वो उनके परिवार पर शादी का ज्यादा बोझ ना पड़े.
योजना का लाभ और विशेषताएं
- योजना का लाभ दिल्ली की सभी अनाथ बालिकाओं या फिर विधवा माताओं की बेटियों को प्रदान किया जाएगा.
- आपको बता दें कि, योजना के तहत बालिकाओं को उनकी शादी के दौरान 30,000 रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
- राज्य की सभी अनाथ बालिकायें इस योजना में आवेदन करके अपना नया वैवाहिक जीवन शुरू कर पाएगी.
- अन्त में, आपको बता दें कि, इस योजना के तहत राज्य के सभी योग्य बालिकाओं का नया वैवाहिक जीवन खुशहाली के साथ शुरु हो सके इसके लिए प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है ताकि हमारे सभी बालिकाओं के उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सकें.
क्या योग्यता होनी चाहिए?
- सभी आवेदक दिल्ली राज्य की निवासी होनी चाहिए.
- आवेदन करने वाली बालिका की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए.
- बालिका की या फिर उनकी माता की वार्षिक आय 1 लाख रुपयों से कम होनी चाहिए.
किन दस्तावेजों की जरुरत होगी?
- दिल्ली में स्थायी तौर पर रहने का निवास प्रमाण पत्र.
- दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना में आवेदन हेतु बालिका का जन्म प्रमाण पत्र.
- आवेदक महिला द्वारा अपनी आय के संबंध में स्व – घोषणा पत्र.
- विधवा माताओं के पास पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए.
कैसे करें योजना के लिए आवेदन ?
- आवेदन के लिए सबसे पहले आपको महिला व बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार के कार्यालय में जाना होगा.
- फिर वहां से आप अपना आवेदन फॉर्म ले लें.
- फिर फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भर दें और मांगे गए सभी दस्तावेज इसके साथ अटैच कर दें.
- फिर आवेदन फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करवाकर इसकी रसीद ले लें.
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