Delhi News: दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बिजली उपभोक्ताओं से वसूले गये पेंशन सरचार्ज का पता लगाने के लिए विशेष ऑडिट को मंजूरी दे दी. विशेष ऑडिट से डिस्कॉम कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं से वसूले गए और पेंशन ट्रस्ट में डाले गए वास्तविक पेंशन सरचार्ज (Actual Pension Surcharge) का पता लगाने में मदद मिलेगी.


डिस्कॉम, दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं से मासिक बिल पर 7 फीसदी पेंशन सरचार्ज वसूलती है. उपराज्यपाल दफ्तर की ओर से जारी किये गये आधिकारिक बयान में जनाकरी दी गयी.


विशेष ऑडिट का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं से पेंशन सरचार्ज के रूप में एकत्रित किए गए फंड का पता लगाना है. साथ ही सुनिश्चित करना भी है कि पेंशन सरचार्ज का इस्तेमाल दिल्ली विद्युत बोर्ड (DVB) के रिटायर्ड कर्मचारियों  की भलाई के लिए हो.


बीते 7 वर्षों में पेंशन ट्रस्ट के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा आवंटित और डिस्कॉम द्वारा एकत्र किए गए फंड में 1100 करोड़ रुपये के अंतर का पता चला है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान डिस्कॉम कंपनियों से पेंशन ट्रस्ट को 1930 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले, पेंशन सरर्चाज के रूप में 1520 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं.


विशेष ऑडिट को उपराज्यपाल ने दी मंजूरी 


राजनिवास के अनुसार, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के अंतर्गत डिस्कॉम कंपनियों का विशेष ऑडिट करने के लिए निर्देश दिए हैं. वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 के लिए, डिस्कॉम कंपनियां- बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल का विशेष ऑडिट कैग से सूचीबद्ध ऑडिटर्स द्वारा किया जाएगा. 


पेंशन ट्रस्ट की स्थापना ट्रांसफर योजना नियम 2001 के एक भाग के रूप में की गई थी. जिसे दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम 2000 के तहत बनाया गया था. दिल्ली सरकार, दिल्ली विद्युत बोर्ड और दिल्ली विद्युत के श्रमिकों, इंजीनियरों और अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत इसे बनाया गया था. बाद में 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों और मौजूदा पेंशनभोगियों के प्रति कोई भी दायित्व डिस्कॉम, टीडीएल की जिम्मेदारी है. 


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