PM UDAY Yojana Delhi: दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना दफ्तर के कर्मचारियों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम-उदय योजना का 400 से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया. ये महिलाएं दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहती हैं और अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए आवेदन किया. दरअसल, पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकते हैं.
उपराज्यपाल कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि शनिवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में आयोजित 10 शिविरों में अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित कुल 432 आवेदनों में से 285 का सफलतापूर्वक समाधान किया गया. 101 महिलाओं को स्वामित्व के दस्तावेज सौंपे गए.
क्या है पीएम उदय योजना?
प्रधानमंत्री दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) दिल्ली में 1,731 अधिसूचित अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करने की एक योजना है. ये अधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) नियम, 2019 के अनुसार दिए गए हैं.
डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति अधिकार प्रदान किए जाने से इन कॉलोनियों के निवासियों को बिना किसी बाधा के संपत्ति बेचने और खरीदने में मदद मिलती है. उन्होंने बताया कि निवासी इन संपत्तियों के बदले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी ले सकते हैं. अधिकारियों ने बताया कि अगर वे मौजूदा संरचनाओं में बदलाव करना चाहते हैं, तो वे नक्शा भी पास करा सकते हैं.
2019 में हुई थी इस योजना की शुरुआत
दिल्ली में पीएम उदय योजना की शुरुआत 29 अक्टूबर, 2019 में केंद्र सरकार ने की थी. इस योजना का मकसद अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 40 लाख लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के जरिए उनके मकान का मालिकाना हक देना है. इस योजना के तहत 1.27 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं. 29 हजार से ज्यादा लोगों को एग्रीमेंट टू सेल मिल चुकी है.
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