1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लिए बड़ी खबर, LG विनय सक्सेना ने लिया ये बड़ा फैसला
Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को रोजगार देने के लिए भर्ती मानदंडों में और छूट को मंजूरी दी है. आयु सीमा में 55 वर्ष तक की छूट होगी.
1984 Anti Sikh Riots Victims News: 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लिए अहम और बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को रोजगार देने के लिए भर्ती मानदंडों में और छूट को मंजूरी दी है. 88 आवेदकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा में 55 वर्ष तक की पूरी छूट को मंजूरी दी गई है.
राजनिवास के एक अधिकारी ने रविवार को इस संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आवेदकों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है और सभी 88 आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष तक बढ़ा दी गई है.
LG दफ्तर से जारी नोट में क्या कहा गया?
विभिन्न सरकारी विभागों में अलग-अलग कार्य कर्मियों के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए छूट को मंजूरी दी गई है. उपराज्यपाल दफ्तर से जारी एक नोट में कहा गया है, ''इस संबंध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, जन प्रतिनिधियों और पीड़ितों के समूहों द्वारा बार-बार अभ्यावेदन दिया गया था, जिन्होंने हाल ही में उपराज्यपाल से मुलाकात की थी.''
वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए नौकरियों के प्रावधान सहित पुनर्वास पैकेज को 16 जनवरी, 2006 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई थी.