Delhi Liquor Policy 2022: दिल्ली में शराब पीने और बेचने वालों के लिए खुशखबरी वाली खबर आई है. दरअसल, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति को एक महीने और बढ़ाते हुए L-3/33 लाइसेंस के तहत देसी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस अवधि को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. इससे राजधानी में देसी शराब बेचने वाली सभी दुकानों को दो और महीने की मोहल्लत मिल गई है.
सरकारी ठेके फिर से चलेंगे, प्राइवेट होंगे बंद
गौरतलब है कि दिल्ली में चल रही शराब की निजी दुकानों का लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हो रहा था. इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निजी शराब की दुकानों को सितंबर तक खोलने की अनुमति दी है. क्योंकि सरकारी शराब की दुकानों को शुरू होने में अभी और वक्त लग सकता है. वहीं, इससे पहले शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मौजूदा विवाद के बीच दिल्ली फिर से नवंबर 2021 से पहले वाली पॉलिसी ही लागू करेगी. यानि दिल्ली में सरकारी शराब के ठेके फिर से चलेंगे और प्राइवेट ठेके बंद हो जाएंगे. लेकिन ऐसा करने के लिए एक कैबिनेट आदेश की जरूरत होगी और उसमें फिलहाल थोड़ा वक्त लगेगा.
30 सितंबर 2022 तक बढ़ाई पॉलिसी
आबकारी विभाग के महाप्रबंधक अजय कुमार गंभीर ने आदेश की जानकारी दी है. बता दें कि आबकारी विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया कि दिल्ली में देसी शराब की आपूर्ति के लिए L-3/33 लाइसेंस को दो महीनों के लिए अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाया जा रहा है. L-3 लाइसेंसधारी जो अपने पंजीकृत ब्रांडों की मौजूदा कीमत पर बिक्री करने के लिए अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक दो महीने की इस विस्तार अवधि का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, उन्हें दो महीने की फीस, यानी लाइसेंस फीस, बीडब्ल्यूएच फीस और जमा करना होगा. हालांकि, ऐसा गैर-नवीकरणीय लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंस का विस्तार करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा.