Delhi Liquor Scam: दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने स्पष्ट कर दिया है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, 30 करोड़ छोड़िए, एक भी पैसे का घोटाला दिल्ली आबकारी नीति मामले में नहीं हुआ.राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने 85 पेज के फैसले में ये कहा है. 


दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि शराब घोटाला मामले में आरोपी दो लोग यानी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को शनिवार को शराब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने रविवार को अपने प्रेस कॉन्फेंस में दावा किया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के इसी फैसले में कहा गया है कि बीजेपी नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली शराब घोटाले दावा किया था वहीं आरोप सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में है.


जांच में लगे थे 500 से ज्यादा अधिकारी


उन्होंने कहा कि छह माह से ज्यादा समय से सीबीआई और ईडी के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं. इस मामले की जांच में दोनों एजेंसियों ने 500 ज्यादा अधिकारियों को ड्यूटी लगाई. अब सवाल यह है कि तथाकथित शराब घोटाले में आरोप क्या क्या लगाए गए.  इस तथाकथित घोटाले में मुख्य रूप से दो आरोप लगाए गए. पहला आरोप आप सरकार ने नई आबकारी नीति बनाने के एवज में शराब कारोबारियों से 100 करोड़ के रिश्चत लिए. दूसरा आरोप यह है कि शराब कारोबारियों से लिए 100 करोड़ आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में लगाए. 



85 पेज के कोर्ट ऑर्डर का दिया हवाला 


आतिशी ने कहा कि ये आरोप पिछले एक साल से बीजेपी के अलग-अलग नेता अलग-अलग मंचों से लगाते आए हैं, लेकिन कल राउत एवेन्यू कोर्ट ने एक फैसला दिया. आतिशी ने अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जो दो लोग यानी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा इस मामले में गिरफ्तार किए गए उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी. राउज एवेन्यू कोर्ट के 85 पेज का आर्डर में ये बातें भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि ये आर्डर कोर्ट ने दिया है. अब मैं चाहूंगी की बीजेपी के नेता जो शराब घोटाले का आरोप लगाते आए हैं, क्या वो अब ये कहेंगे कि ऐसा घोटाला नहीं हुआ, जो टीवी चैनल एक साल से शराब घोटाले की रिपेार्ट चला रहे हैं,  क्या वो इन खबरों को हटाएंगे? इतना ही नहीं, आतिशी ने 85 पेज के आर्डर के आधार पर ये भी दावा किया कि 100 करोड़ रुपये, 30 करोड़ रुपये तो छोड़िए एक नए पैसे का भी दिल्ली आबकारी नीति के तहत घोटाला नहीं हुआ. सीबीआई और ईडी ने अदालत में सामने इस मामले में एक भी सबूत नहीं पेश किए हैं.  सीबीआई और ईडी ने अदालत में सामने इस मामले में एक भी सबूत नहीं पेश किए हैं. 


बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में हैं. उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है. इस बीच ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. वर्तमान में मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल जमानत याचिका का विरोध दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियां अदालत में कर रही हैं. दूसरी तरफ हर स्तर पर कोशिश के बावजूद सिसोदिया को फिलहाल जमानत मिलने की उम्मीद कम है. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी माना था कि शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की भूमिका अहम है. ऐसे में उन्हें जमानत देना मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई और ईडी की जांच अहम मोड़ पर है. इस समय जमानत देने पर मनीष सिसोदिया केस को प्रभावित कर सकते हैं. 


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