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Delhi Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई, 2 दिन पहले ED को जमा करने होंगे ये सबूत

Liquor Policy Case Update: कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये फैसला सुनाया है. साथ ही ED को आदेश दिया है कि वो केस से जुड़े सबूत, जैसे- सीडी, डीवीडी, पैन ड्राइव आदि 8 मई तक कोर्ट में जमा करे.

Delhi News: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के खिलाफ दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ED)  की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने 10 मई को सुनवाई करने का फैसला किया है. शनिवार को कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये फैसला सुनाया है. साथ ही ED को आदेश दिया है कि वो केस से जुड़े सबूत, जैसे- सीडी, डीवीडी, पैन ड्राइव आदि 8 मई तक कोर्ट में जमा करे.

ED की ये चौथी चार्जशीट

बताते चलें कि आबकारी घोटाला मामले में ये ईडी की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जिसे दाखिल करत हुए ED ने कोर्ट को बताया था कि आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की आरोपी संख्या 29 है. सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 2100 पेज है. ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया कि जांच में पाया गया है कि मनीष सिसोदिया के द्वारा आबाकारी मंत्री रहते हुए अब तक करीब 622 करोड रुपये अपराध की आय (Proceeds of Crime) का पता चला है. इन सभी के सबूत की सॉफ्ट कॉपी कोर्ट ने 8 मई तक जमा करने के लिए कहा है.

पहली बार बनाया आरोपी

सूत्रों ने जानकारी दी है कि ED ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को पहली बार आरोपी बताकर उन्हें नामजद करते हुए चार्जशीट दाखिल की है. प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. सबसे पहले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने उन्हें गिरफ्तार किया था जो आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले की जांच कर रही है. एजेंसी ने इस मामले में सिसोदिया को ‘मुख्य षड्यंत्रकारी’ बताया है. संघीय जांच एजेंसी ने इस मामले में अभी तक सिसोदिया एवं 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है और उसका कहना है कि जांच अभी जारी है.

ये भी पढ़ें:- सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, कहा- 'भाजपा अध्यक्ष का ये बयान बेहद ही...'

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