Delhi News: कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. न्यायिक हिरासत खत्म होने पर शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनकी हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया.


ईडी के वकील ने कोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था और 10 मार्च को रिमांड पर लिया था. तभी से वे जेल में हैं. न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाने के बाद जब मनीष सिसोदिया कोर्ट से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि, "मोदी जी जितनी साजिश कर लें, लेकिन केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के काम को रोक नहीं पाएंगे दिल्ली में."


सीबीआई की जांच मामले में हिरासत 12 मई तक बढ़ी


इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत गुरुवार को 12 मई तक बढ़ा दी थी. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सिसोदिया को पूरक आरोपपत्र की ई-कॉपी मुहैया कराए. सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी ने मामले में अधूरी जांच दायर की थी, अदालत से उनके मुवक्किल को डिफॉल्ट जमानत देने का आग्रह किया.


सीबीआई ने 25 अप्रैल को दायर की थी चार्जशीट 


वकील ने कहा, "प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एजेंसी कह रही है कि मेरे संबंध में और जांच की आवश्यकता है/लंबित है. इसलिए, हम वैधानिक जमानत के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं." अदालत ने तब एजेंसी से सवाल किया कि उसने यह क्यों नहीं कहा कि सिसोदिया से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है. अदालत ने पूछा, "आप कहते हैं कि आपने (निर्धारित समय में) पूरक आरोपपत्र दायर किया है, लेकिन आपने कहा है कि मामले में जांच लंबित है. आपने यह क्यों नहीं बताया कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी होने पर आरोप पत्र दायर किया जाता है." सीबीआई ने 25 अप्रैल को चार्जशीट दायर की थी.


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