Delhi Liquor Scam Case: आज कोर्ट रूम में खुलेंगे पन्ने! मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED की चार्जशीट पर RAC में सुनवाई
ईडी ने तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोप लगाया था कि शराब नीति केस आप के कुछ बड़े नेता, सीएम केसीआर की बेटी के. कविता और YSR कांग्रेस सांसद सहित साउथ ग्रुप से अन्य लोगों का षड्यंत्र है.
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Delhi News: दिल्ली शराब नीति केस में बुरी तरह फंसे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में दाखिल अपनी पांचवी चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को मास्टरमाइंड माना था. राउज एवेन्यु कोर्ट ने 10 मई को इस मसले पर सुनवाई 19 मई के लिए टाल दी थी. आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की 5वीं चार्जशीट पर सुनवाई होगी. इससे पहले ईडी ने 4 मई को कोर्ट में पांचवी चार्जशीट दाखिल की थी. माना जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान ईडी सिसोदिया की भूमिका को लेकर नई जानकारी पेश कर सकती है.
प्रवर्तन निदेशालय इससे पहले अपनी तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोप लगाया था कि शराब नीति केस में आप के कुछ बड़े नेता, BSR नेता और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के. कविता और YSR कांग्रेस सांसद सहित साउथ ग्रुप से अन्य लोगों का यह षड्यंत्र था। वहीं दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने दावा किया था कि विजय नायर और आप के कई नेता मनीष सिसोदिया के कहने पर काम कर रहे थे.
9 मार्च से ईडी की कस्टडी में हैं सिसोदिया
दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच में जुटी है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्ल्ंघन कर आरोपियों ने पैसों का लेन—देन किया या नहीं. इस मामले में कुछ सबूत मिलने के बाद ईडी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। तभी से सिसोदिया ईडी की कस्टडी में हैं. 8 मई को कोर्ट ने ED के केस में उनकी कस्टडी 23 मई तक के लिए बढ़ा दी थी।
हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार
दूसरी तरफ ईडी ने इस मामले में अभी तक 11 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। अदालत के आदेश पर इसी मामले में सिसोदिया 2 जून तक सीबीआई के कस्टडी में भी हैं. CBI ने मनीष सिसोदिया को 24 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वो लगातार जेल में हैं. फिलहाल, उनका जेल से बाहर निकलना मुश्किल है. ऐसा इसलिए कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी भूमिका को अहम मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था.
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