New Excise Policy: 17 नवंबर यानी आज से दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू हो गई है. इस नीति के लागू होते ही अब शराब का कारोबार पूरी तरह निजी कारोबारियों के हाथ में आ गई है. इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सरकार के लाइसेंस पर संचालित होने वाली शराब बिक्री की करीब 600 दुकानों में खुदरा बिक्री का अंतिम दिन था.


नई शराब की दुकानें होंगी वॉक-इन


नई आबकारी नीति लागू होने के बाद दिल्ली में करीब 850 निजी शराब बिक्री केंद्र संचालित होंगे जहां से लोग शराब खरीद सकेंगे. नई आबकारी नीति के अनुसार, नई प्राइवेट शराब की दुकानें वॉक-इन होंगी जो पहले ग्राहकों को सड़कों पर खड़ा होना पड़ता था और एक छोटी खिड़की के माध्यम से उन्हें शराब मिलती थी.


इस मौके पर दिल्ली शराब व्यापार संघ के अध्यक्ष नरेश गोयल ने कहा कि शुरुआत में दिक्कत होगी क्योंकि बुधवार से सभी दुकानें काम करना शुरू नहीं कर पाएंगी. उन्होंने कहा कि कई जगहों पर अभी भी नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप दुकानें तैयार की जा रही हैं, इसलिए इसमें कुछ समय लग सकता है. गोयल ने कहा, "पहले दिन 250-300 से अधिक दुकानें नहीं चल पाएंगी. दुकानों की संख्या कम होने के कारण शुरुआती कुछ दिनों में शराब की कमी हो सकती है, हालांकि, नए वेंडर आने पर यह समाप्त हो जाएगा.


कितनी बढ़ेगी शराब की कीमत


नई नीति के तहत, खुदरा विक्रेता अब सरकार द्वारा अनिवार्य MRP पर बेचने के बजाय बिक्री मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं. आबकारी विभाग, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड होने वाले ब्रांडों के मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) तय करने की प्रक्रिया में है, ने कहा कि सभी प्रकार की शराब के थोक मूल्य में 8-9 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि शराब की कीमतें शुरुआती दिनों में थोड़ी ऊंची दरों के साथ शुरू हो सकती हैं, लेकिन बाद में कीमत कम हो सकती है. दिल्ली सरकार ने नई व्यवस्था के तहत आने वाली आकर्षक दुकानों के लिए ऑर्डर देने और शराब का स्टॉक प्राप्त करने के संबंध में पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे.


नई शराब की दुकानों के खुलने का समय


आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शराब के नए ठेके खुले रहेंगे. एयरपोर्ट पर दुकानें दिन भर खुल सकती हैं.


दिल्ली में नई शराब की दुकानों पर सुविधाएं



  • नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के 32 जोनों में अच्छे दर्जे की शराब की दुकानें स्थापित की जाएंगी

  • एक रिटेल लाइसेंसधारी के पास प्रति जोन 27 शराब की दुकानें होंगी

  • नुक्कड़ और कोनों में मौजूदा शराब की दुकानों को बदलकर कम से कम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में फैले पॉश और स्टाइलिश शराब की दुकानों के साथ वॉक-इन की सुविधा देना.

  • ये दुकानें बड़ी, रोशनी से जगमगाती और वातानुकूलित होंगी

  • शराब की दुकानों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करना होगा

  • इस नीति में 2,500 वर्ग फुट के क्षेत्र में पांच सुपर-प्रीमियम खुदरा विक्रेता खोलने की भी अनुमति


नई नीति में कहा गया है कि लाइसेंस के लिए अन्य सामान्य विक्रेताओं की तुलना में वे 2.5 गुना अधिक भुगतान करें. वे केवल 200 रुपये से अधिक कीमत की बीयर और व्हिस्की, जिन, वोदका जैसी स्पिरिट्स बेच सकते हैं जिनकी कीमत 1,000 रुपये से अधिक है. उन्हें स्टोर में वाइन सहित कम से कम 50 इम्पोर्टेड शराब ब्रांड का स्टॉक करना होगा. 


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