Delhi Lok Sabha Election 2024: वोटिंग के दिन इनकी रहेगी छुट्टी, वेतन में नहीं होगी कटौती, दिल्ली सरकार ने दिए आदेश
Delhi Lok Sabha Chunav 2024: दिल्ली सरकार ने आदेश में कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी में प्रावधान है कि हर व्यक्ति किसी व्यवसाय, व्यापार में कार्यरत है, वो मतदान करने का हकदार है.
Delhi Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली सरकार ने दुकानों, होटलों, रेस्तरां, रिसॉर्ट्स, व्यापार और इंडस्ट्रियल यूनिट सहित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे शहर में लोकसभा चुनाव में वोट डालने जा रहे अपने कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की अनुमति दें. 25 मई को दिल्ली सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी में प्रावधान है कि हर व्यक्ति किसी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक संस्थान या किसी दूसरे प्रतिष्ठान में कार्यरत है और मतदान करने का हकदार है.
दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में मतदान के दिन छुट्टी रहेगी. ऐसे किसी भी व्यक्ति के वेतन में कोई कटौती छुट्टी के कारण नहीं की जाएगी.
मतदान के दिन रहेगी छुट्टी, वेतन में कटौती नहीं
आदेश में कहा गया है, अगर उस दिन उन्हें छुट्टी नहीं दी गई होती तो वे छुट्टी ले लेते. दैनिक वेतनभोगी (आकस्मिक) कर्मचारी भी मतदान के दिन छुट्टी और वेतन के हकदार हैं. दुकानें, होटल, रेस्तरां, रिसॉर्ट्स, व्यापार और औद्योगिक प्रतिष्ठान सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जो दिल्ली दुकानें और स्थापना अधिनियम, 1954 के अंतर्गत आते हैं और फैक्ट्रीज़ अधिनियम, 1948 के तहत आने वाले सभी कारखाने, भुगतान के रूप में मतदान दिवस (25 मई) को छुट्टियां मनाएंगे.
नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर कोई नियोक्ता अधिनियम की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उन्हें जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जिसे पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 बी ऐसे किसी मतदाता कर्मचारी पर लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से संबंधित कार्य को खतरा या उसमें भारी नुकसान होता हो.
दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा. दिल्ली में कुल 1.52 करोड़ मतदाता हैं.
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