Delhi Lok Sabha Election: वोटर्स ऑनलाइन घर बैठे पा सकेंगे मतदाता पर्ची, बस करना होगा ये काम
Delhi Lok Sabha Election 2024: राजधानी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा. चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.
Delhi Lok Sabha Chunav 2024: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सहूलियत के लिए कई विशेष कदम उठाए हैं. इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की आसानी के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी कई सुविधाएं मुहैया करवा रहा है.
चुनाव आयोग की तरफ से प्रत्याशियों के नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिनों पहले तक नए मतदाताओं के पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा दी जा रही थी, तो दूसरी तरफ मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर भी मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है.
अब तक चार चरणों का मतदान हो चुका है, आने वाले दिनों में 3 चरण का मतदान होना शेष है. राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट के लिए छठे चरण में 25 मई को मतदान किया जाएगा. इसके लिए चुनाव आयोग मतदान के लिए अपनी तैयारियों अंतिम रूप देने में लगा है.
मतदाता आनलाइन भी ले सकेंगे मतदाता पर्ची
ऐसे में अगर आपके पास मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र नहीं है या फिर आपको अब तक मतदाता पर्ची नहीं मिली है, तो आप घर बैठे भी इसे चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले सकते हैं.
इसके लिए आपको अपने फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) को ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाईट या फिर मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा. जिसे अपलोड करते ही, मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र के साथ मतदान की तिथि, बूथ नंबर, मतदान के समय की जानकारी भी मिलेगी. जिसकी स्लिप भी फोटो पहचान पत्र के साथ में निकलेगी.
मैसेज से पा सकेंगे मतदाता पर्ची
इसके लिए चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर ईपीआईसी कार्ड डाउनलोड सेक्शन में जाकर क्लिक करना होगा. जहां आप अपना ईपीआईसी नंबर डालकर लॉगिन कर सकते हैं. इसी तरह मोबाइल से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है.
इसके अलावा मतदाता पर्ची को मैसेज के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है. इसके लिए ECI <स्पेस> EPIC No.(आपका वोटर आईडी) 1950 पर एसएमएस करना होगा और कुछ ही क्षणों में आपको मतदाता पर्ची मिल जाएगी.
बगैर वोटर आईडी ऐसे करें मतदान
अगर किसी कारणवश आपका मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी नहीं हो पाया है, या फिर आप तक नहीं पहुंचा है लेकिन मतदाता सूची में आपका नाम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप उसके बिना भी मतदान कर पाएंगे.
इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत और सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, जैसे आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार सहित अन्य पहचान पत्र को मतदान के दौरान दिखा कर आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.
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