Delhi Lok Sabha Election Voting: लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने समापन की ओर बढ़ चला है. पांच चरणों के मतदान के बाद अब महज दो चरणों का मतदान बाकी है. छठे चरण का मतदान कल 25 मई को होना है, जिसमें राजधानी दिल्ली की 7 सीटों समेत देश के 57 लोकसभा सीटों पर कल मतदान किया जाएगा. इन सभी मे दिल्ली की सात सीटों पर होने वाले मतदान पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है.


दरअसल, पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के तहत मिल कर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है. ऐसे में मतदाताओं को जानकारी के आभाव में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए हम यहां आज आपको वो सारी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका मतदान के दिन और मतदान के दौरान ख्याल रखना आपके लिए आवश्यक है.


घर से एक किलोमीटर के दायरे में मतदान केंद्र
सबसे पहले आपको ये बता दें कि, कल 25 मई को होने वाले मतदान की शुरुआत सुबह सात बजे से होगी, जो शाम के छह बजे तक जारी रहेगी. मतदान के लिए पूरी दिल्ली में 13 हजार से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले केंद्र पर जा कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी पसंदीदा पार्टी और उसके प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर सकेंगे. खास बात यह है कि इस बार के मतदान केंद्र मतदाताओं के घरों के एक किलोमीटर के दायरे में बनाए हैं, जिससे कि उन्हें मतदान के लिए दूर न जाना पड़े.


ऐसे मिलेगी मतदाता पर्ची
वहीं मतदान के लिए आवश्यक पहचान पत्र और मतदाता पर्ची की बात करें तो चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मतदाता पर्ची घर बैठे बीएलओ के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है, जिसे मतदाता पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र पर ले जाना आवश्यक है. मतदाता पर्ची में आपकी डिटेल के अलावा, आपका क्रम संख्या और आपके मतदान केंद्र का पता लिखा होता है. 


अगर किन्हीं कारणों से आपको मतदाता पर्ची नहीं मिल पाई है तो आप EPIC नम्बर की सहायता से चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाईट या एप के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा मतदाता EPIC <space> EPIC नम्बर को 1950 पर मैसेज कर के भी प्राप्त कर सकते हैं.


वोटर आईडी कार्ड के अलावा इन दस्तावेज के जरिए डाल सकते हैं वोट
अगर किसी वोटर के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ऐसे मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है. वे भी मतदान कर सकेंगे. पश्चिमी लोकसभा निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. किन्नी सिंह के मुताबिक़ आयोग द्वारा 12 ऐसे सरकारी दस्तवेज़ों को मान्यता दी गई है, जिसे दिखा कर मतदाता अपनी पहचान करा सकेंगे और फिर उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जा सकेगी.


ये हैं 12 दस्तावेज 


मतदाता को इन दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेजों के साथ मतदान केंद्र पर जाना होगा.


● आधार कार्ड
● मनरेगा जॉब कार्ड
● बैंक/डाकघर की ओर से जारी फोटो के साथ पासबुक
● श्रम मंत्री की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● पैन कार्ड
● एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
● भारतीय पासपोर्ट
● फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज
● केंद्र/राज्य की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
● सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
● विशिष्ट विकलांगता आईडी (UDID) कार्ड


मतदान केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल
मतदान केंद्र पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मोबाइल को घर पर ही छोड़ कर जाएं या फिर मतदान केंद्र से एक किलोमीटर पहले ही अपने किसी जानकार के हवाले कर दें. मतदान केंद्र पर शांति बनाए रखें और अपनी बारी आने पर मतदाता पर्ची और अपने पहचान से सम्बंधित दस्तावेज को दिखा कर मतदान प्रक्रिया का अनुसरण करें.


बताते चलें कि, मतदाता पर्ची, जिंसमें आपकी तस्वीर के साथ व्यक्तिगत जानकारी और मतदान केंद्र का पता अंकित होता है, उसे मतदाता पहचान समझने की गलती न करें, केवल उंसके आधार पर आपको कतई मतदान करने नही दिया जाएगा. इसलिए मान्य पहचान पत्र को साथ में अवश्य लेकर जाएं.


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