Delhi Crime News: दिल्ली की मंडोली जेल में एक महिला डॉक्टर के साथ जेल में बंद कैदी द्वारा रेप (Rape) करने की कोशिश का मामला सामने आया है. महिला डॉक्टर जेल में कैदियों की जांच के लिए गई थी. इसी दौरान एक कैदी जो कि पहले से ही रेप के मामले में जेल में बंद है. वह महिला डॉक्टर को शौचालय में खींच कर ले गया और उसके साथ रेप करने की कोशिश की. हालांकि, महिला डॉक्टर ने किसी तरह खुद को बचाया और वह वहां से बाहर निकली.


फिर किया गया गिरफ्तार
मिली जानकारी के मुताबिक 26 सितंबर को रेसिडेंट महिला डॉक्टर मंडोली जेल में कैदियों की जांच के लिए गई थी. इसी दौरान जब महिला डॉक्टर शौचालय का इस्तेमाल करने गई तो शौचालय के बाहर एक कैदी पहले से छुपा हुआ था. वह शौचालय में घुस गया और महिला के साथ बलात्कार की कोशिश की. इसके बाद महिला ने किसी तरह खुद को बचाया और वहां से भागने में सफल रही. डॉक्टर ने इसकी सूचना सुरक्षा कर्मियों को दी. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जेल में बंद कैदी को फिर से गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी है.






महिला आयोग ने जारी किया नोटिस
 वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने जेल महानिदेशक को एक नोटिस जारी किया है. आयोग का कहना है कि यह एक गंभीर मामला है जोकि जेलों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाता है. इसी कड़ी में आयोग ने जेल के महानिदेशक को नोटिस जारी करते हुए मामले में दर्ज की गई एफआईआर और जांच रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ ही आयोग ने जेल महानिदेशक से जेल में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी देने को कहा है.


ऐसी घटना दोबारा न हो- स्वाति मालीवाल
इसके अलावा महिला आयोग ने दिल्ली में प्रत्येक जेल के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति का विवरण मांगा है. आयोग ने समिति के समक्ष प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों के साथ  की गई कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है. जेल अधिकारियों को 3 अक्टूबर 2022 तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा कि जेल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर को इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजरना पड़ा. उसे उस आदमी से जान छुड़ाकर भागने के लिए उस से शारीरिक रूप से लड़ना पड़ा.


यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो. हमने जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. प्रत्येक जेल में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति होनी चाहिए. जेलों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए.



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