Challan In Delhi: परिवहन विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली में 255 से अधिक ड्राइवरों को पिछले 40 दिनों में हर दिन लेन अनुशासन का पालन नहीं करने के लिए चालान किया गया. लगभग 95% उल्लंघनकर्ता निजी वाहन चला रहे थे, जबकि शेष 5% सरकारी स्वामित्व वाली दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों के चालक थे.
जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से 10 मई के बीच कुल 10,296 उल्लंघनकर्ताओं पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया है. अभियान अब अपने दूसरे चरण में है, जो प्राइवेट बसों को लेन नियम पालन करवाने पर ध्यान केंद्रित करेगा. आने वाले दिनों में और भी मार्गों और वाहनों की श्रेणियों को इस पहल में शामिल किया जाएगा.
यातायात सचिव ने बताई यह बात
यातायात सचिव-सह-आयुक्त आशीष कुंद्रा ने कहा, "पिछले महीने में, बस चालकों के बीच लेन अनुशासन के संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतर देखा गया है, खासकर जब डीटीसी और क्लस्टर योजना दोनों द्वारा संचालित सार्वजनिक बसों की बात आती है." उन्होंने कहा कि “हम वर्तमान में रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अगला चरण भारी वाहनों पर केंद्रित होगा. अभियान के हिस्से के रूप में, कई मुख्य मार्गों पर बसों और मालवाहकों के लिए विशेष लेन को अलग किया गया है, जो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे के बीच अन्य वाहनों के लिए सख्ती से सीमा से बाहर हैं. लेकिन रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक सभी वाहनों के उपयोग के लिए खुला है.
दस हजार रुपये जुर्माने के अलावा, इन अलग-अलग लेन को अवरुद्ध करते पाए जाने वाले निजी वाहनों को उनके मालिकों या ड्राइवरों को जुर्माने के साथ-साथ, वाहन खींचने का शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है. विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से 10 मई के बीच 255 वाहनों को टो किया गया.
सबसे ज्यादा प्राइवेट वाहनों का हुआ चालान
कुल चालानों में से 9,742 निजी वाहनों के खिलाफ और 554 बस चालकों के खिलाफ जारी किए गए. बकौल 'द हिंदू' जिन बस चालकों पर जुर्माना लगाया गया, उनमें से 280 डीटीसी बस, 249 क्लस्टर बस चालक थे और 25 निजी बसें थीं. कुंद्रा ने निजी वाहनों के अपेक्षाकृत उच्च अभियोजन को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया कि वे बसों की तुलना में शहर की वाहनों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा थे. पिछले साल 31 मार्च तक के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली में पंजीकृत कुल 1.22 करोड़ वाहनों में से निजी चार पहिया और दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 33,294 पंजीकृत बसों की तुलना में 1.16 करोड़ से अधिक है.
लगातार अपराध करने पर हो सकता है लाइसेंस रद्द
लेन अनुशासन का पालन, जो कि ऑन-द-स्पॉट जुर्माना जारी करने के बजाय लेन उल्लंघन और जियो-टैगिंग के फोटो प्रमाण पर आधारित है, को धीरे-धीरे शहर में 475 किमी में फैले 46 मार्गों तक बढ़ाया जाना है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के तहत, पहले अपराध में ₹10,000 का चालान होता है, दूसरे अपराध के परिणामस्वरूप चालान और खतरनाक ड्राइविंग के लिए आपराधिक मामला बनता है. तीसरा अपराध, चालान के अलावा, ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है और एक महीने तक चलने वाले ड्राइविंग रिफ्रेशर कोर्स में अनिवार्य रूप से भाग लेना पड़ सकता है वहीं चौथे अपराध के परिणामस्वरूप वाहन का परमिट निलंबन या रद्द कर दिया जाएगा.