Trees Uprooted In Delhi: दिल्ली (Delhi) में बीते सोमवार को 'गंभीर' श्रेणी की आंधी आने के एक दिन बाद, लुटियंस दिल्ली के फुटपाथ और सड़कें अभी भी पेड़ों की शाखाओं और टहनियों से पटी हुई हैं. इसमें पूरी तरह से विकसित पेड़ भी उखड़ गए थे. नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के बागवानी विभाग के अनुसार, कुल 77 पेड़ गिरे थे, और 58 टूटी शाखाओं की गिनती की गई थी. जामुन के पेड़ से ढके अशोक रोड पर शाखाओं ने दो अलग-अलग कारों को नुकसान पहुंचाया जबकि टॉल्स्टॉय मार्ग पर बीच में एक और जामुन के पेड़ की मोटी शाखा टूट गई. एक उखड़े हुए नीम के पेड़ ने जंतर-मंतर रोड के एक पूरे हिस्से को बाधित कर दिया.


इस वजह से गिर रहे ज्यादा पेड़


पारिस्थितिक विज्ञानी सी आर बाबू ने कहा कि पेड़ उखड़ने का एक कारण पेड़ की जड़ों के आसपास कंक्रीट के ठोस निर्माण के कारण खराब जड़ वृद्धि हो सकती है. उन्होंने बताया कि यदि जड़ों का उचित विकास हो, जो पेड़ों को मिट्टी से जोड़ता है, तो वे आसानी से नहीं गिरेंगे. अधिकांश पेड़ों में 'फीडर रूट्स' होते हैं जो मिट्टी की ऊपरी परतों में होते हैं. ये जड़ें पोषक तत्व और नमी लेती हैं, और इनके आस-पास सहजीवी कवक होते हैं. लेकिन ये जड़ें कंक्रीट के नीचे जीवित नहीं रह सकतीं, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है. अगर पेड़ों के आसपास की जगह कंक्रीट से ढकी हुई है, तो कंक्रीट के नीचे कोई जीवन नहीं होगा.


सी आर बाबू ने आगे कहा कि पेड़ों के ऊपरी हिस्सों का भी ठीक से प्रबंधन नहीं किया जाता है. यदि ऊपरी हिस्सा भारी है और जड़ खराब विकसित है, तो वृक्ष तेज हवा को कैसे झेल पाएंगे, विभिन्न प्रजातियों में अलग-अलग तन्य शक्ति होती है.


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पेड़ों के 1 मीटर के दायरे में कंक्रीट को हटाया जाए


बता दें कि 2013 के एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि पेड़ों के 1 मीटर के दायरे में कंक्रीट को हटाया जाना है. बकौल इंडियन एक्सप्रेस, वन विभाग द्वारा 2019 में एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सभी विभागों और नागरिक एजेंसियों को सूचित किया गया था कि पेड़ों का कंक्रीटीकरण उन्हें नुकसान पहुंचाता है और दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत एक अपराध है. नोटिस में एजेंसियों से पेड़ों को मैन्युअल रूप से हटाने के लिए भी कहा गया है.


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