Delhi News: दो साल बाद खुलेगी मरकज निजामुद्दीन मस्जिद, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी ये इजाजत
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि मरकज निजामुद्दीन में मस्जिद बांग्ले वाली रमज़ान महीने के बाद भी खुली रहेगी. कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक मस्जिद को खोलने की इजाजत दी है.
Nizamuddin Markaz News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि मरकज निजामुद्दीन में मस्जिद बांग्ले वाली रमज़ान के महीने के बाद भी खुली रहेगी. हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक मस्जिद को खोलने की इजाजत दी है. मार्च 2020 के बाद यह पहली बार होगा कि रमजान या शब-ए-बरात के महीने के अलावा अन्य दिनों में भी मस्जिद में सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति होगी. इससे पहले पुलिस ने कवल रमजान के महीने में मस्जिद को खोलने की इजाजत दी थी.
याचिका में मस्जिद को पूरी तरह से खोलने बात
बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर याचिका में मस्जिद को पूरी तरह से खोलने बात कही गई थी. कोर्ट ने अपने पिछले अंतरिम आदेश को जारी रखा है. मस्जिद 14 अक्टूबर तक खुली रहेगी, दिल्ली वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वजीह शफीक ने अपनी याचिका में मरकज में प्रतिबंधों में ढील देने की मांग की थी.
हाई कोर्ट ने पुलिस प्रतिबंध पर सवाल उठाया
कोरोना नियमों के उलंघन को लेकर इस मस्जिद में सार्वजनिक पब्लिक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था. मार्च में, कोर्ट ने रमज़ान के महीने के दौरान मस्जिद की पांच मंजिलों पर नमाज़ अदा करने की अनुमति दे दी थी. न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने सभी मंजिलों के उपयोग पर पुलिस प्रतिबंध पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या यह बेहतर नहीं होगा, अगर कोविड महामारी के दौरान, नमाजी चार के बजाय पांच मंजिलों पर नमाज पढ़ें.
इससे पहले पुलिस ने हर फ्लोर पर 100 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी. साथ ही मस्जिद को फिर से खोलने के लिए पुलिस द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार, मस्जिद को खोलना केवल नमाज और अन्य धार्मिक प्रार्थनाओं के आयोजन के लिए है. जबकि यहां किसी के रुकने की अनुमति नहीं है, मस्जिद के प्रवेश और निकास के साथ-साथ प्रत्येक सीढ़ी पर एक-एक सीसीटीवी कैमरा लगाना आवश्यक है.
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