Delhi News: एकीकृत निगम हाउस ने टैक्स (Tax) के दायरे से बाहर खाली प्लॉट (vacant plot) और खाली पड़ी बिल्डिंगों (vacant building) के मालिकों से हाउस टैक्स (House Tax) वसूलने की तैयारी कर ली है. सौ गज से बड़े खाली प्लॉटों को संपत्ति कर के दायरे में लाने के लिए निगम के जोन अधिकारियों ने सर्वे शुरू कर दिया है. सभी जोन अधिकारियों को इस संबंध में निगम आयुक्त की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. जिन संपत्ति मालिकों ने टैक्स नहीं जमा कराया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
हाउस टैक्स में मिलने वाली छूट को भी घटाया
जानकारी के मुताबिक एकीकृत होने के बाद से निगम ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से एक शहर एक टैक्स की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है. निगम के सभी 12 जोन में हाउस टैक्स की दरें अब समान्य कर दी गई हैं. इसके अलावा पहले जो 15 फीसदी की छूट मिलती थी उसे 10 फीसदी कर दिया गया है.
अधिकारियों को दिए जल्द सर्वे करने के निर्देश
हाउस टैक्स विभाग के सूत्रों ने बताया कि निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती की ओर से कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया गया था जिसमें अधिकारियों से कहा गया था अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो खाली प्लॉट या फ्लैट किसी कारणवश हाउस टैक्स जमा कराने के दायरे से बाहर हैं तो जल्द से जल्द उनका सर्वे कराकर उनके मालिकों से टैक्स वसूला जाए.
अब तक ऐसे 120 प्लॉट चिह्नित, प्रक्रिया जारी
आदेश जारी होने के बाद सभी अधिकारियों ने अपने-अपने जोन में ऐसी इमारतों और प्लॉटों का सर्वे शुरू कर दिया है. अब तक के सर्वे में 120 खाली प्लॉटों को टैक्स न जमा कराने वाली सूची में शामिल किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि कई प्लॉट ऐसे हैं जिन्हें लोगों ने कूड़ाघर बना दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे प्लॉटों के मालिकों को हाउस टैक्स विभाग की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे.
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