Delhi MCD First Meeting: दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) की पहली बैठक 6 जनवरी को होगी. इसी बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना (Vinai Saxena) ने एमसीडी अधिनियम (MCD Act)) के तहत शुक्रवार 6 जनवरी 2023 को नवनिर्वाचित नगर निगम की पहली बैठक बुलाने के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी है. ये प्रस्ताव एमसीडी आयुक्त की ओर से 12 दिसंबर को शहरी विकास विभाग को भेजा गया था.
इसमें एमसीडी की पहली बैठक बुलाने के लिए एलजी से मंजूरी मांगी गई थी. इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ शहरी विकास और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस फाइल को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद 14 दिसंबर को राज निवास में ये फाइल रिसीव की गई और फिर उपराज्यपाल ने इस फाइल को अपनी स्वीकृति दे दी.
सभी पार्षदों में से एक सदस्य को चुना जाता है मेयर
दरअसल दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार एमसीडी की हर साल होने वाली पहली बैठक में सभी पार्षदों में से एक सदस्य को मेयर चुना जाता है और एक अन्य सदस्य को डिप्टी मेयर के रूप में चुना जाता है. मेयर के इस चुनाव के लिए एलजी की ओर से एक पार्षद पीठासीन अधिकारी के तौर पर भी चुना जाएगा, जो मेयर के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता. मेयर का ये चुनाव 6 जनवरी को होगा.
दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार मेयर के चुनाव के लिए कौन-कौन वोट कर सकता है?
1. सभी पार्षद
2. दिल्ली से लोकसभा औप राज्यसभा के सदस्य
3. दिल्ली विधानसभा के सदस्यों में से 1/5 सदस्यों को हर साल बारी-बारी से अध्यक्ष की ओर से नामित किया जाता है.
4. 10 व्यक्तियों को एल्डरमैन के तौर पर एलजी की ओर से नामित किया जाएगा (हालांकि मेयर चुनाव में इनके पास वोटिंग अधिकार नहीं होते)
एमसीडी चुनाव में आप को मिली हैं 134 सीटें
आपको बता दें कि हाल ही में हुए दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को 134 और बीजेपी (BJP) को 104 सीटें मिली हैं. वहीं कांग्रेस (Congress) को 9, जबकि अन्य को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई हैं.
ये भी पढ़ें- Delhi Crime: सराय रोहिल्ला में मदरसे के छात्र के साथ मौलवी ने किया कुकर्म, बेहोश कर बनाया अप्राकृतिक संबंध