Dog Registration: दिल्ली में डॉग ऑनर्स के लिए सख्त गाइडलाइन्स, ये काम ना किया तो नहीं पाल पाएंगे कुत्ता
Delhi News: बता दें कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू कुत्तों का निगम में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. ऐसा नहीं किया जाता तो उस नागरिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.
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Delhi Dog Registration: पिछले कई दिनों में कुत्तों के काटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. वहीं अब इन घटनाओं को बढ़ता हुआ देख एमसीडी (MCD) ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. दरअसल इन घटनाओं को रोकने के लिए एमसीडी ने सख्त कदम उठाते हुए कुत्ते पालने वाले नागरिकों को अपने पालतू कुत्तों का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश दिए है. साथ ही ये बी कहा गया है कि जो मालिक अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता वो सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयारी रहे.
रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर होगी कार्रवाई
बता दें कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू कुत्तों का निगम में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।. अगर कोई नागरिक ऐसा नहीं करता तो निगम द्वारा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर घूमते कुत्ते को निगम द्वारा जब्त भी किया जा सकता है. पालतू कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाने व कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है.
रजिस्ट्रेशन करवाने में लापरवाही बरतते है लोग
पशु चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है. लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि नागरिक इस काम में लापरवाही बरतते है और अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं. ऐसे में हम उन सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वो अपने पालतू कुत्तों का जल्द से जल्द पंजीकरण करवा लें, नहीं तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत उनपर उचित कार्रवाई की जा सकती है. ये नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने आवारा कुत्तों को पाला रखा है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है.
बता दें कि पिछले कुछ दिनों में नोएडा, गाजियाबाद और क्षेत्र के अन्य हिस्सों में कुत्ते के काटने के मामले सामने आए. इन सभी मामलों को देखते हुए एमसीडी द्वारा ये फैसला लिया गया.
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