Delhi News: दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों में शराब की बोतलें ले जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने नई एडवायजरी जारी की है. अब दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे. डीएमआरसी ने पिछले साल जून में मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने अनुमति दी थी. इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताते हुए आबकारी नियमों का उल्लंघन बताया था.


मेट्रो ट्रेन दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहरों को जोड़ती है. डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने पीटीआई-भाषा से कहा, "दिल्ली सरकार ने जो भी हमें अधिकृत किया है, उसकी अनुमति है. उस राज्य के आबकारी नियम लागू होते हैं." आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आबकारी अधिनियम के मुताबिक रम, वोदका, व्हिस्की जैसी शराब की मात्र एक सीलबंद बोतल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जायी जा सकती है. 


दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतल ले जाने के नियम


अधिकारी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद यात्रियों को ले जाती है और किसी भी शख्स को दो सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति देना आबकारी अधिनियम का उल्लंघन होगा. डीएमआरसी के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा, "हम एक या दो बोतलों की संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं. चूंकि हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में काम कर रहे हैं और राज्य का जो भी आबकारी कानून है, लागू होगा."


DMRC ने एडवायजारी जारी कर जानें क्या कहा?


डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के यात्रियों से अपेक्षा है कि सीमा पार परिवहन के दौरान शराब ले जाने के संबंध में संबंधित राज्य के आबकारी विभाग के मौजूदा नियमों का पालन करेंगे. पिछले साल मेट्रो ट्रेन में यात्रियों को दो सीलबंद शराब की बोतल ले जाने की अनुमति देने के बाद दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने डीएमआरसी को नोटिस भेजा था. इससे पहले, अल्कोहल को दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों में ले जाने पर रोक थी.  


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