(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi Metro: नाबालिग से कथित यौन उत्पीड़न केस में पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार, आरोपी का क्या है क्राइम रिकॉर्ड?
डीसीपी दिल्ली मेट्रो डॉ. जी रामगोपाल नाइक के मुताबिक, 'इंस्पेक्टर समीर श्रीवास्तव और तेज दत्त गौड़ के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ मेट्रो की एक टीम गठित की गई, जिसने इस मामले में बड़ा खुलासा किया.
Delhi Metro News: दिल्ली मेट्रो में एक 16 वर्षीय लड़के के साथ यौन उत्पीड़न के एक मामले में पुलिस ने एक 28 साल के शख्स को गिरफ्तार है. आरोपी के खिलाफ पीड़ित लड़के ने एक्स पोस्ट की एक सीरीज आपबीती साझा करते हुए आरोप लगाया था कि एक सह-यात्री ने उसके निजी अंगों को छूने की कोशिश की. जब वह ट्रेन बदल रहा था, तो स्टेशन परिसर में उसका पीछा भी किया. यह घटना बीते शुक्रवार की रात को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की है. आरोपी जितेंद्र गौतम स्नातक है और दैनिक मजदूरी योजना के तहत एक संगठन में काम करता है.
डीसीपी दिल्ली मेट्रो डॉ. जी रामगोपाल नाइक के अनुसार, 'इंस्पेक्टर समीर श्रीवास्तव और तेज दत्त गौड़ के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ मेट्रो की एक टीम गठित की गई, जिसने मामले का खुलासा किया.' उन्होंने पूरे घटना का जिक्र करते हुए बताया है कि राजीव चौक से जहांगीर पुरी तक 15 मेट्रो स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि गौतम जहांगीर पुरी मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन से उतरा था. आरोपी की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की गई तो पता चला कि आरोपी कौशांबी से मेट्रो में चढ़ा था.
आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं
एक पुलिस अधिकारी ने कहा बाद में पहचान स्थापित करने और आरोपियों के ठिकाने की जांच के लिए जहांगीर पुरी और कौशांबी मेट्रो स्टेशन पर टीमें भेजी गईं. कौशांबी मेट्रो स्टेशन के नजदीक के एक अन्य सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया गया और आरोपी को मेट्रो से उतरने के बाद सर्विस रोड का उपयोग करते हुए पाया गया. कई दुकानदारों, गार्डों और अन्य स्थानीय लोगों से गौतम के बारे में पूछताछ की गई और उन्हें उसकी तस्वीर दिखाई गई.
दिल्ली पुलिस को इस मामले में सफलता मिली और उसने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अंबेडकर कॉलोनी से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने कहा कि गौतम का कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है, लेकिन उससे पूछताछ की जा रही है.
POCSO एक्स में केस दर्ज
दिल्ली पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ राजीव चौक मेट्रो पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 355 और POCSO अधिनियम की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
Delhi: अब नारायणा के कारोबारी को विदेश में बैठे गैंगस्टर से मिली धमकी, कितने रुपये की मांगी फिरौती