Delhi News: केंद्र ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को सूचित किया कि उसने दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी (Atishi) को अगले सप्ताह ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा की मंजूरी दे दी है. केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि अब आगे की मंजूरी के लिए प्रस्ताव आर्थिक मामलों के विभाग को भेज दिया गया है जिस पर कार्रवाई की जाएगी और याचिकाकर्ता जरूरी वीजा परमिट के लिए आवेदन कर सकती हैं.


आतिशी के वकील ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने बुधवार सुबह यह मंजूरी दी. केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दे दी थी. केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह को बताया, ‘‘मंजूरी कल दे दी गई थी. राजनीतिक मंजूरी दे दी गई. किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है.’’ याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वह 14 जून से 20 जून तक ब्रिटेन की यात्रा करने वाली हैं. आम आदमी पार्टी की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि 15 जून को आयोजित होने वाले ‘इंडिया ऐट 100 : टूवर्ड्स बिकमिंग ए ग्लोबल लीडर’ विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया है.


स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन


दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में आतिशी ने कहा कि ब्रिटेन का प्रस्तावित दौरा दिल्ली सरकार के लिए अहम है. इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्रों में हुए बेहतरीन काम दिखाने का मौका मिलेगा. विदेश यात्रा के अधिकार को केंद्र द्वारा प्रतिबंधित करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। राज्य सरकार के संवैधानिक पदाधिकारियों और मंत्रियों के लिए विदेश यात्रा को केंद्र की राजनीतिक मंजूरी लेना स्वतंत्रता के अधिकार का खुला उल्लंघन है.


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