Delhi New:  दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है. शुक्रवार को लिखी चिट्ठी में उन्होंने उपराज्यपाल से सचिव सेवा के बदलाव वाली फाइल को तत्काल मंजूरी देने का आग्रह किया है. उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि हमने दो दिन पहले सचिव (सेवा) को बदलने का प्रस्ताव आपके पास भेजा था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचित सरकार कई प्रशासनिक परिवर्तन करना चाहती है, जिसके लिए सचिव (सेवा) में परिवर्तन महत्वपूर्ण है. इससे काफी काम रुका हुआ है.


सीएम अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पत्र में उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि संविधान पीठों ने अपने दो निर्णयों में कहा है कि उपराज्यपाल को विरल से विरल मामलों में मत भिन्नता के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए. सचिव सेवा में बदलाव एक बहुत ही नियमित मामला है और मतभेद के अभ्यास के लिए उपयुक्त मामला नहीं है. 



GNCTD संशोधन अधिनियम ने पलटा SC का फैसला


सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले में भी कहा गया था कि उपराज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए फाइलें नहीं भेजी जानी चाहिए, केवल फैसलों से अवगत कराया जाना चाहिए. हालांकि, GNCTD संशोधन अधिनियम ने SC के फैसले को पलट दिया. अब हमें सभी रूटीन फाइलें भी एलजी को भी भेजनी पड़ती है. GNCTD संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिका सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है. मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी से अपील की है कि आपसे ईमानदारी से आग्रह करता हूं कि सचिव सेवा के परिवर्तन की फाइल को जल्द से जल्द मंजूरी देने की कृपा करें.


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