(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi Rape Case: दिल्ली सरकार का रेप के आरोपी आधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश, CM ने मुख्य सचिव से शाम तक मांगी रिपोर्ट
Delhi Girl Rape Case: दिल्ली सरकार ने रेप के आरोपी महिला एवं बाल विकास के वरिष्ठ अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया. मुख्य सचिव को शाम चार बजे तक रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है.
Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरंविद केजरीवाल (Arvind kejriwal) की सरकार ने रेप के आरोपी महिला एवं बाल विकास के अधिकरी को सस्पेंड करने का आदेश दिया. दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को शाम 5 बजे तक इस मामले में रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल ने आरोप अधिकारी को गिरफ्तार न करने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक आरोप डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया.
बता दें कि दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ एक किशोरी से कई बार दुष्कर्म (Delhi Rape Case) करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने 20 जुलाई को एक मामला दर्ज किया था. दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना यह घटना उस समय की है जब 1 अक्टूबर, 2020 को पीड़िता अपने पिता के निधन के बाद किशोरी आरोपी और उसके परिवार के साथ उनके घर पर रह रही थी. इस मामले में आरोपी महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक है.
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक आरोपी ने नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच किशोरी से कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया. चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार में कार्यरत आरोपी अधिकारी अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक कथित तौर पर बलात्कार करता रहा. इतना ही नहीं, आरोपी की पत्नी पर गर्भ को समाप्त करने के लिए लड़की को दवा देने का भी आरोप है. इस मामले में दिल्ली सरकार ने कहा है कि आरोपी अधिकारी के दोषी पाये जाने पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.
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