Delhi Crime: दिल्ली के नरेला में मोबाइल चोरी के आरोप में भीड़ ने तीन युवकों को निर्वस्त्र कर पीटा, मौके से खाली हाथ लौटी पुलिस
Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भीड़ ने मोबाइल चोरी के आरोपी तीनों युवकों को पुलिस के हवाले नहीं किया. संभवत: पिटाई के बाद तीनों युवक मौके से भाग गए.
Delhi News: दिल्ली के नरेला इलाके में शनिवार अपराह्न कथित तौर पर मोबाइल फोन चोरी के आरोप में भीड़ ने तीन लोगों की निर्वस्त्र कर जमकर पिटाई की. कुछ देर में इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक पुलिस अभी न तो पीड़ित न ही आरोप तक पहुंचने में सफल हुई है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भीड़ को तीन लोगों को कथित तौर पर जबरन निर्वस्त्र करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में लोग कथित आरोपियों को थप्पड़ मारते हुए देखे जा सकते हैं. तीनों की उम्र लगभग 20 साल के आसपास मालूम पड़ती है. वीडियो में कुछ लोगों को घटनास्थल पर तीनों युवकों के कपड़े जलाते हुए भी देखा जा सकता है.
मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भीड़ ने मोबाइल चोरी के आरोपी तीनों युवकों को पुलिस के हवाले नहीं किया. ऐसा प्रतीत होता है कि पिटाई के बाद तीनों युवक मौके से भाग गए. पुलिस को शनिवार दोपहर घटनास्थल से किसी व्यक्ति ने मामले की सूचना दी थी, लेकिन जब पुलिसकर्मियों की एक टीम वहां पहुंची तो मौके पर कोई नहीं मिला. फोन पर घटना की सूचना देने वाले व्यक्ति की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे बाद में ढूंढ लिया गया. उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति ने दोपहर 11 बजकर 56 मिनट पर फोन किया था, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही वह वहां से चला गया.
आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआत में कोई शिकायत नहीं मिली थी. अधिकारी ने बताया कि जब सूचना देने वाले का पता लगा लिया गया तो उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए नरेला रेलवे स्टेशन गया था और लौटते समय उसने भीड़ को मोबाइल फोन चोरी करने के आरोपी तीन युवकों की पिटाई करते हुए देखा. कॉलर की सूचना के आधार पर इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि क्या तीनों को मोबाइल फोन चोरी करते हुए पकड़ा गया था.
इन धाराओं में केस दर्ज
फिलहाल, थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341 (गलत तरीके से रोकने की सजा) और धारा 355 (गंभीर उकसावे के अलावा किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में पुलिस पीड़ितों का पता लगाने में जुटी है.