Delhi News: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने एक से 10 नवंबर के बीच राष्ट्रीय राजधानी में खुले में अपशिष्ट और अन्य सामग्री जलाने वाले उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 383 चालान जारी किए हैं. एमसीडी ने एक बयान में बताया कि इसी अवधि के दौरान निर्माण और ढांचों को ढहाने वाले स्थलों से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए 1.72 करोड़ रुपये की राशि वाले 823 चालान भी जारी किए गए हैं. बयान के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण उपायों के तहत 887 तंदूरों को या तो हटा दिया गया है या फिर उन्हें नष्ट कर दिया गया है.
गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम ने प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 517 सर्विलांस टीमों और इनमें शामिल 1100 कर्मचारियों को तैनात किया है. नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि खुले में कहीं भी मलबा डालते हुए पकड़े जाने पर 10 लाख रूपए तक का जुर्माना होगा. इसके अलावा कचरा जलाते हुए पाने पर 25 हजार रुपए तक का चालान काटा जाएगा.
खुले में कचरा जलाने और मलबा फेंकने पर पाबंदी
पिछले दिनों दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने सभी 12 जोन के डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठक की थी. बैठक के दौरान मेयरर ने प्रदूषण संबंधी नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे. एमसीडी ने 12 जोन में से 13 हॉटस्पॉट चिह्नित किए. इसके साथ ही दिल्ली में खुले में कचरा जलाने और मलबा फेंकने पर पाबंदी लगा दी.
इसके साथ अधिकारियों को वॉटर स्प्रिंकलर, एंटी स्मॉग गन और जेट्टिंग मशीन से पानी का छिड़काव करवाने के निर्देश दिए गए है. वहीं दिल्ली मेयर की तरफ से राजधानी की जनता से अपील की गई है कि लोग प्रदूषण के साथ लड़ाई में उनका सहयोग करें. तभी प्रदूषण से छुटकारा मिलना संभव है. इसके साथ ही निर्माण कार्य पूरी तरह बंद करने के लिए कहा गया है.
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