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Delhi: खुले या छत पर खाना परोसने के लिए लाइसेंस लेना हुआ आसान, होटल मालिकों को करना होगा ये काम

दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदक को दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित दस्तावेजों को पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना होगा.

Delhi Hotel-Restaurant News: दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business)' के तहत रेस्‍टोरेंट और होटल व्यापारियों की सुविधा के लिए एक विशेष पहल की है और खुले क्षेत्रों, छत या छत पर भोजन परोसने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया है. इच्छुक व्यापारी एमसीडी पोर्टल पर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदक को एमसीडी (MCD) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित दस्तावेजों को पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना होगा, साथ ही ऑनलाइन मोड के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा. इसके अलावा दिल्ली नगर निगम की ओर से लाइसेंस देने की सारी प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जाएगी.

आवेदक को भोजन सेवा क्षेत्र के रूप में खुले स्थान या छत का उपयोग करने के लिए भूमि के संबंधित स्वामी से कानूनी अधिभोग और/या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. भवन में अन्य दुकानों के सामने खुले स्थान या छतों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी. पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बिल्डिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा करना होगा साथ ही आवेदक को क्षतिपूर्ति बांड भी जमा करना होगा.

जानिए कितना देना होगा सालाना शुल्क?

इसके अलावा अग्नि सुरक्षा के मौजूदा मानदंड लागू होंगे. खुली जगह या छत या छत के हिस्से के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क 200 रुपये प्रति वर्ग फुट और स्टार होटल (4 सितारा और ऊपर) के मामले में वार्षिक लाइसेंस शुल्क 500 रुपये प्रति वर्ग फुट होगा. दिल्ली नगर निगम ने लोगों की सहूलियत को ध्‍यान में रखते हुए यह सुविधा शुरू की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इससे दिल्‍ली में होटल-रेस्‍टोरेंट के व्‍यवसाय में तेजी आ सकती है.

यह भी पढ़ें- Delhi: दिल्ली में खौफनाक घटना, कार से उतरकर शख्स ने बीच सड़क खुद को लगाई आग, इलाज के दौरान मौत

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