Delhi News: ​देश की राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके में मुहर्रम के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटनाओं को दिल्ली पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इस घटना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता से संबंधित कई धाराओं में केस दर्ज किया है. इनमें कई गंभीर धाराएं भी शामिल हैं. दिल्ली पुलिस ने ताजिये के जुलूस के दौरान नांगलोई इलाके में पुलिस और पब्लिक पर पत्थरबाजी के मामले में सख्त कार्रवाई की है. नांगलोई थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ  IPC की धारा 147, 148, 149, 151, 152, 153, 186, 323, 324, 332, 353, 307 और 427 के तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले में पुलिस अभी अन्य आरोपियों की तलाशी में भी जुटी है. 


नांगलोई पत्थरबाजी की घटना को लेकर एसएचओ प्रभु दयाल के बयान पर FIR दर्ज हुई है. दर्ज एफआईआर में आरोप है कि ताजिया जुलूस में शामिल लोग जब तय रूट से अलग होकर जाने लगे तब पुलिस से उन्हें रोका, इस दौरान उनकी पुलिस से धक्का-मुक्की हुई. लोग जबरन सूरजमल स्टेडियम जाने के लिए जबरदस्ती करने लगे. जुलूस को लेकर सूरजमल स्टेडियम के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी. 


SI पर चाकू से हमला


पुलिस के मना करने पर 6 से 7 ठेले पर आए ताजिये के ऑर्गनाइजर्स भीड़ को स्टेडियम के अंदर जाने के लिए उकसाने लगे. इनमें से कुछ लोगों के हाथ में तलवार, चाकू, लोहे की रॉड और डंडे आदि हथियार थे. इस दौरान दिल्ली पुलिस के मना करने पर भीड़ ने पथराव करना शुरु कर दिया. भीड़ में शामिल एक शख्स ने SI पर चाकू से भी हमला किया. इस घटना में पुलिस के कुछ वाहन टूट गए और कुछ पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से घायल हुए. फिलहाल, इलाके में पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया है. ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे.


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