Delhi NCR News: नोएडा (Noida) की एक आलीशान सोसाइटी के एक अपार्टमेंट से 20 वर्षीय घरेलू सहायिका को छुड़ाया गया, जहां उसे कथित रूप से बंधक बनाकर रखा गया था. घरेलू सहायिका को लगभग दो महीने तक उसके मालकिन के जरिये प्रताड़ित किया गया. नोएडा पुलिस (Noida Police) ने यह जानकारी दी.


नोएडा पुलिस ने इस मामले में कहा कि मालकिन शेफाली कौल पेशे से एक वकील (Lawyer) हैं और सेक्टर 121 में क्लियो काउंटी सोसाइटी में रहती हैं. कौल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 344 (10 दिनों से अधिक तक किसी को अवैध तरीके से रोक कर रखना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 504 (जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमानित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया.



अनुबंध समाप्त होने बाद आरोपी ने सहायिका को अवैध तरीके से रोक लिया
उत्तर प्रदेश के नोएडा फेस तीन थाने में शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़िता के पिता के मुताबिक, उनकी बेटी का आरोपी मालकिन शेफाली कौल के साथ छह महीने का अनुबंध था, जो 31 अक्टूबर को खत्म हो गया था. पिता ने कहा कि अनुबंध समाप्त होने के बाद उनकी बेटी वहां से काम छोड़ना चाहती थी, लेकिन आरोपी महिला ने उसे जाने नहीं दिया. पीड़िता के पिता के मुताबिक अनुबंध समाप्त होने के बाद महिला ने उनकी बेटी को अपने घर पर बंधक बना लिया, जहां वह उसके साथ मारपीट और गालीगलौज करती थी.


मामले में पुलिस उपायुक्त का यह है कहना
नोएडा फेस तीन पुलिस थाने के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मध्य नोएडा) साद मिया खाने ने कहा, “इस संबंध में फेस तीन पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि मामले में आरोपी महिला वकील के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.”


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