दिल्ली में GRAP-3 लागू, इन गाड़ियों को लेकर निकले तो देना होगा 20 हजार रुपये तक का जुर्माना
GRAP Stage-3 Restrictions: दिल्ली-NCR के बढ़ते प्रदूषण के कारण GRAP-3 लागू किया गया है। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की.
Delhi Sir Pollution News: दिल्ली- NCR में प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर CAQM ने GRAP-3 लागू करने के निर्देश दिये थे. जिसके बाद आज दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की. बैठक के दौरान GRAP-3 के अंतर्गत आने वाले प्रतिबंधों को लागू करवाने पर चर्चा हुई. इस बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में पिछले दो दिनों से AQI बेहद खराब स्थिति में दर्ज किया जा रहा है.
हालांकि यह कल की तुलना में घटा है. और आने वाले दिनों में और सुधार की संभावना है. लेकिन प्रदूषण बढ़ने पर जिस तरह GRAP के नियम चार चरणों में लागू होते हैं. उसको ध्यान में रखते हुए 400 के पार AQI जाने पर कल CAQM ने पूरे NCR में GRAP-3 लागू कर दिया है. गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में इसे प्रभावी तरीक़े से लागू करने के लिए हमने आज संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की.बैठक में कई निर्णय लिए गए—
- गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिये BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा. ज़रूरी सेवाओं वाली गाड़ियों पर छूट रहेगी.
- NCR में आने वाली इंटर स्टेट बसों में इलेक्ट्रिक, CNG और BS-6 डीजल गाड़ियों को ही सिर्फ अनुमति रहेगी. इसके अलावा सभी बसों के प्रवेश पर रोक रहेगी. इसका पालन करवाने के लिए ट्रांसपोर्ट पुलिस की 280 टीमें लगाई गई हैं. उल्लंघन करने पर 20 हजार का जुर्माना होगा'
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए DTC की तरफ़ से 106 शटल बस सेवा शुरू की गई है, जो 1844 फेरे लगाएंगी.
- 40 बसें सरकारी अधिकारियों को ऑफ़िस पहुंचाने के लिए लगाई गई हैं. अलग अलग कॉलोनियों से ये बसें चलाई जाएंगी.
- मेट्रो ने 60 फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है.
- सड़कों पर सफाई के लिए 65 MRS मशीनें MCD की तरफ़ से चल रही हैं. अब इनका समय बढ़ाकर 6 से 4 बजे तक कर दिया गया है
- 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन जो दिल्ली को सड़कों पर चल रहे हैं, वे अब तीन शिफ्ट में चलेंगे. इसकी मॉनिटरिंग के लिए वॉर रूम में नोडल अधिकारी बनाया गया है.
- प्राइवेट कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के कार्यों पर दिल्ली में रोक लगा दिया गया है. वेल्डिंग और कटिंग, पत्थरों को काटने, सड़क निर्माण गतिविधि आदि पर रोक लगा दी गई है. अंदरूनी छोटे निर्माण कार्य चल सकते हैं
- रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डा और बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय महत्व की परियोजना को छूट रहेगी. इसके अलावा, PWD, MCD, DJB, पावर ट्रांसमिशन, सड़क निर्माण, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आदि के कार्य चलते रहेंगे.
'दिल्ली में सबसे ज़्यादा तीन तरफ से जो बसें आती है'
इस दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से पूछा गया कि दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को कैसे रोकेंगे? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा तीन तरफ से जो बसें आती है, वह बीजेपी शासित राज्यों से आती है. हमने पहले भी चिट्ठी लिखी थी. हमें उम्मीद है कि वो नहीं भेजेंगे और फिर भी अगर वो भेजते हैं तो हमारी एनफोर्समेंट की टीमें ग्राउंड पर होंगी और वो कार्रवाई करेंगे
'कड़े से कड़े कदम सरकार की तरफ से लिए जाएंगे'
इसके अलावा गोपाल राय से पूछा गया कि प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ती है तो क्या ऑड ईवन लागू किया जा सकता? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमारे लिए दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी सबसे बड़ी प्राथमिकता है जो भी जरूरी कदम होंगे, कड़े से कड़े क़दम जो है वो सरकार की तरफ से लिए जाएंगे
दिल्ली में हालात बिगड़ने पर क्या सरकारी दफ़्तर बंद होंगे या उनकी टाइमिंग में कोई बदलाव किया जाएगा? इस पर गोपाल राय ने कहा कि इस पर भी चर्चा हो रही है, और जल्द ही उस पर निर्णय भी लिया जाएगा.
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