GRAP 3 Revoked from Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) चरण III के तहत प्रतिबंध हटा लिया गया. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यहा जानकारी दी है. आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद 6 जनवरी से दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप- 3 लागू कर दिया गया था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दिशा-निर्देश पर दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने आदेश जारी करते हुए ग्रैप- 3 में लागू पाबंदियों के अनुसार बीएस- 3 पेट्रोल और बीएस- 4 डीजल वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू कर दिया था.


वहीं दूसरी तरफ ग्रैप- 3 लागू होते ही अनावश्यक निर्माण कार्य पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया गया था. इसको लेकर बिल्डर और निर्माण कराने वालों ने असंतोष जताया और कहा था कि कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा देना और निर्धारित समय के बाद प्रतिबंध हटा देने की वजह से उनके निर्माण कार्य को लेकर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. 


शनिवार की शाम 340 दर्ज हुआ था एक्यूआई


आपको बता दें कि प्रतिबंध के बावजूद बीएस- 3 पेट्रोल और बीएस- 4 डीजल वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चलाए जाने पर गाड़ी मालिक को 20,000 रुपये का जुर्माना देने का प्रावधान था. गौरतलब है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार शाम सात बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 340 (बहुत खराब) दर्ज किया गया. वहीं सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में रविवार को एक्यूआई 357 दर्ज किया गया.


301 और 400 के बीच ‘बहुत खराब’ माना जाता है एक्यूआई


इसके अलावा दिल्ली के आसपास के इलाकों में AQI 337 दर्ज किया गया. एक्यूआई शून्य और 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.


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