Ration Card: क्या आपका राशन कार्ड भी अब हो जाएगा रद्द? जानें कौन हैं इसके लिए पात्र
Noida News: गौतमबुद्ध नगर के डीएसओ चमन शर्मा ने बताया कि शासन के आदेश अनुसार राशन वितरण प्रणाली में अभी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है पहले की तरह अभी भी राशन वितरण जारी है.
Ration Card News: राशन कार्ड एक ऐसा कागज है जिसके आधार पर दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को एक आम नागरिक दुकानों अथवा राशन डिपो से उचित दामों पर खरीद सकता है. इसकी वितरण प्रणाली को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है. बीते कुछ महीनों से राशन कार्ड को रद्द करने की खबर सुर्खियों में है जिसको लेकर कार्ड धारकों में संशय बना हुआ है. वो इस बात को लेकर भी कई विभागों का चक्कर लगा रहे हैं कि क्या सरकार द्वारा अब राशन कार्ड रूपी पहचान पत्र के लिए अब नए नियम निकाले गए हैं ?
जानें राशन कार्ड के लिए कौन व्यक्ति है पात्र
सरकार के अनुसार राशन कार्ड के लिए एक मानक है जिसमें पात्र और अपात्र व्यक्ति निर्धारित होते हैं. इसके लिए पात्र होने के लिए परिवार का व्यक्ति राशन कार्ड के लिए पात्र हैं जिसका सालाना आय 3, 00, 000 से कम है. इसके साथ ही व्यक्ति के पास AC, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर व बड़े दोपहिया वाहन जैसे बुलेट गाड़ियां ना हो. इसके अलावा व्यक्ति के आवास का 100 वर्ग मीटर से क्षेत्रफल कम होना चाहिए.
राशन वितरण प्रणाली में नहीं हुआ बदलाव
कोरोना जैसी भीषण आपदा में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से आम नागरिकों को मुफ्त राशन वितरण शुरू किया गया था जिससे आम लोगों के जीवन में खानपान कि रुकावट ना आ सके. जबकि स्थिति सामान्य होने के बाद बहुत से लोगों में इस दुविधा में आकर चिंतित होने लगे कि अब राशन वितरण में बदलाव किया गया है. एबीपी न्यूज से खास बातचीत में गौतमबुद्ध नगर के डीएसओ चमन शर्मा ने बताया कि शासन आदेश अनुसार राशन वितरण प्रणाली में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है पहले की तरह अभी भी राशन वितरण जारी है.
इन लोगों को करना होगा राशन कार्ड सरेंडर
अगर किसी परिवार का व्यक्ति अपनी आय में बढ़ोतरी करता है तो उस बदलाव की स्थिति में उसे राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी. इसलिए उसका राशन कार्ड स्वीकृत नहीं होगा और उसे डीएसओ कार्यालय अथवा तहसील में अपने राशन कार्ड को सरेंडर करना होगा. डीएसओ चमन शर्मा ने बताया की सामान्य स्थिति है कि कोई भी परिवार का व्यक्ति अपने आय अथवा पद में बढ़ोतरी करता है तो उसे मूलभूत सुविधाओं के लिए उपलब्ध राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी. इस स्थिति में वह व्यक्ति राशन कार्ड का पात्र नहीं होगा, जो पहले की तरह ही शासनादेश में है.