Delhi New Corona Guidelines: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण (Coronavirus)  का ग्राफ अब काफी नीचे आ गया है. जनवरी में शुरुआती 15 दिन तक जमकर कहर ढाने के बाद दिल्ली में कोरोना की पांचवीं लहर कमजोर पड़ने लगी. वहीं कोरोना के मामले घटते देख दिल्ली सरकार ने भी कई पाबंदियां हटा ली हैं.


दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management) की बैठक में शुक्रवार को कई फैसले लिए गए. मीटिंग में मास्क (Mask) पहनने को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है.


सूत्रों के मुताबिक डीडीएमए (DDMA)  की बैठक में फैसला लिया गया कि कारों में अकेले ड्राइविंग करने वालों को अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं होगी.


दिल्ली हाईकोर्ट ने अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क लगाने को बताया था बेतुका


गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल अकेले गाड़ी चलाते हुए भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के इस फैसले को निरर्थक और बेतुका (Absurd) करार दिया था. इस पर सुनवाई के दौरान, जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, "यह दिल्ली सरकार का फैसला है, आप इसे वापस क्यों नहीं लेते. यह वास्तव में बेतुका है कि आप अपने में कार में बैठे हों आपको मास्क पहनना पड़ेगा? यह अभी भी प्रचलित है?


दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार ने फैसला लिया वापस


दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आज डीडीएमए की बैठक में अकेले कार ड्राइव करते समय मास्क लगाने के फैसले को वापस ले लिया गया है. यानी अब अकेले ड्राइविंग कर रहे लोगों को दिल्ली में मास्क लगाने से निजात मिल गई और और ऐसा करने पर उनका चालान भी नहीं काटा जाएगा.  


DDMA की बैठक में और क्या-क्या फैसला लिए गए हैं , जानें यहां
-दिल्ली में 7 फरवरी से 9वीं-12वीं के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी.
- नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खोल दिए जाएंगे.
- 7 फरवरी से कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी खुल जाएंगे
-नाइट कर्फ्यू अब से रात 11 बजे से शुरू होगा और सभी रेस्टोरेंट अब 11 बजे तक खुले रहेंगे.
-सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब 100% उपस्थिति के साथ चलेंगे.
-जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को भी अब खोलने की अनुमति दी गई है.


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