Delhi New Fine Policy For Police: दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई शिकायतों के मद्देनजर, अतिरिक्त सीपी (यातायात) अजय कृष्ण शर्मा ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में सभी अधिकारियों को यातायात नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से कहा है कि अगर पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनपर भी कार्रवाई करें चाहें वे वर्दी में हों या सरकारी वाहन चला रहे हैं.
शर्मा ने 2 मार्च को जारी आदेश में चेतावनी दी है कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए यातायात उल्लंघन के लिए दोहरे दंड का प्रावधान है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "आदेश सभी सहायक पुलिस आयुक्तों और यातायात निरीक्षकों को भेज दिया गया है, जिसमें उन्हें उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है."
पुलिस वालों को देना होगा डबल फाइन
आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कुछ पुलिस अधिकारी सरकारी पुलिस वाहन चलाते समय या ड्राइवर के बगल में आगे की सीट पर बैठने के दौरान सीटबेल्ट नहीं पहनते हैं. साथ ही यह भी कहा गया है कि इस कार्यालय में भी नियमित रूप से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और इस मुद्दे को बार-बार उठा रहे हैं. सभी पुलिस कर्मियों को इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और बताया जाए कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए यातायात उल्लंघन के लिए दोहरे दंड का प्रावधान है.
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विभाग को शर्मिंदगी से बचाएं- आदेश
बता दें कि अतिरिक्त सीपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और यातायात नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जुर्माना और विभाग को शर्मिंदगी से बचाया जा सके. सभी यातायात निरीक्षकों को अपने कर्मियों को यह भी बताना चाहिए कि सभी उल्लंघनकर्ताओं के साथ एमवी अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे उनकी श्रेणी और वर्ग कुछ भी हो. यदि कोई पुलिस कर्मी या तो वर्दी में या सरकारी वाहन चलाते हुए यातायात मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर कानून के उपयुक्त प्रावधानों और एमवी अधिनियम की धारा 210-बी के तहत किए गए प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए.
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